Used Car Market: 1200 सीसी से अधिक क्षमता वाले इंजन और 4000 मिमी से अधिक लंबाई वाली पेट्रोल/सीएनजी और एलपीजी कारें पहले से ही 18 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में हैं. इसी तरह 1500cc से ज्यादा क्षमता वाली डीजल गाड़ियों और SUV पर 18 फीसदी टैक्स लगता रहा है.
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Used Car Market: वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST) काउंसिल की 55वीं बैठक शनिवार को की गई है जिसमें, यूज्ड कार को बेचने/खरीदने के लिए स्लैब बढ़ाने को मिल गई है, जिसके बाद अब GST दर को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है जिससे अब ग्राहकों लो ज्यादा पैसे भरने पड़ेंगे तब जाकर यूज्ड कार खरीदी जा सकती है.
क्या होगा खरीदारी पर असर
आपमें से शायद ज्यादातर लोगों को पहले से पता नहीं होगा लेकिन, 1200 सीसी से अधिक क्षमता वाले इंजन और 4000 मिमी से अधिक लंबाई वाली पेट्रोल/सीएनजी और एलपीजी कारें पहले से ही 18 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में हैं. इसी तरह 1500cc से ज्यादा क्षमता वाली डीजल गाड़ियों और SUV पर 18 फीसदी टैक्स लगता रहा है.
जीएसटी परिषद की तरफ से लेटेस्ट इन्क्लूजन डिसीजन उन वाहनों को प्रभावित करता है जो इन दोनों शर्तों के दायरे में नहीं हैं और ईवी की तरह इनपर 12 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है. हालांकि, आम खरीदार को चिंता करने की जरूरत नहीं है.
इन लोगों को डरने की जरूरत नहीं
GST काउंसिल के विचार के बाद जो फैसला लिया गया है उसका सीधा असर ऐसी कंपनियों पर होगा जो यूज्ड वाहन खरीदती और बेचती हैं. साथ ही कीमत में कमी आने का दावा करती हैं. तो फिलहाल, व्यक्तिगत खरीदारों और विक्रेताओं को चिंता करने की कोई बात नहीं है, जब तक कि वे इसे किसी कमर्शियल यूनिट से यूज्ड कार नहीं खरीद रहे हैं.
किसपर होगा सबसे ज्यादा असर
आपको बता दें कि काउंसिल के इस फैसले का सीधा असर यूज्ड कार मार्केट और यूज्ड कार मार्केट से कार खरीदने वाले ग्राहकों पर पड़ने वाला है. लोग पैसे बचाने के लिए यूज्ड कार मार्केट से दूरी बना सकते हैं जिसके वजह से उन्हें नुकसान झेलना पड़ सकता है.