Driving Without DL (Driving Licence): बिना ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) के मोटर वाहन चलाना यातायात नियमों का उल्लंघन होता है क्योंकि मौजूदा यातायात नियमों के अनुसार, सिर्फ उन्हीं को मोटर वाहन चलाने की अनुमति है, जिन्हें संबंधित विभाग (RTO) से उसके लिए लाइसेंस मिला है. अगर कोई बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मोटर वाहन चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो यातायात पुलिस उसका चालान काट देती है. लेकिन, कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होता तो है लेकिन वह वाहन लेकर घर से निकलते समय उसे साथ लाना भूल जाते हैं. ऐसे में अगर पुलिस रोक ले और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने के लिए कहे तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में पुलिस यह मानकर चलती है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जिसके लिए 5 हजार रुपये तक का चालान है. लेकिन, आप इस परेशानी से बच सकते हैं.


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अगर आपको पता है कि आप बार-बार ड्राइविंग लाइसेंस को अपने साथ रखना भूल जाते हैं तो आप ड्राइविंग लाइसेंस की हार्ड कॉपी को साथ रखने की झंझट से छुटकारा पा सकते हैं. दरअसल, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है तो सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, जिसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस की हार्ड कॉपी हर समय अपने साथ रखने की जरूरत नहीं है बल्कि उसकी सॉफ्ट कॉपी से ही आपका काम चल जाए. जब भी कभी आपको पुलिस रोके और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने के लिए कहे तो आप उसकी सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपके ड्राइविंग लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी डिजिलॉकर नाम की मोबाइल ऐप में होनी चाहिए, जो सरकारी ऐप है.


दरअसल, सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया पर फोकस किया जा रहा है, जिसके तहत कई कदम उठाए जा रहे हैं. इसी कड़ी सरकार ने डिजिलॉकर ऐप लॉन्च की थी. इस ऐप का उद्देश्य यही है कि भारतीय नागरिक पेपरलेस तरीके से अपने जरूरी डॉक्यूमेंट साथ रख सकें. आप इसमें ड्राइविंग लाइसेंस को अपलोड कर सकते हैं, जिससे इसमें आपके डीएल की सॉफ्ट कॉपी सेव हो जाएगी. फिर, जब भी पुलिस आपको रोके और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने के लिए कहे तो आप मोबाइल ऐप में डीएल दिखा सकते हैं.


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