International Driving Permit Application Process: मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है, बिना इसके किसी को भी मोटर वाहन चलाने की अनुमति नहीं होती है. लेकिन, मान लीजिए आपको विदेश जाना है और आपके पास भारत का ड्राइविंग लाइसेंस तो क्या उससे आपको विदेश में भी ड्राइविंग करने की अनुमति मिल जाती है? दरअसल, अगर आप विदेश जा रहे हैं तो वहां ड्राइविंग के लिए आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की जरूरत होगी, जिसे आप अपने संबंधित आरटीओ (रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस) से बनवा सकते हैं.


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इसे बनवाने के लिए दो मुख्य शर्तें हैं, पहली यह कि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट उसे ही मिलेगा, जिसके पास पहले से भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस होगा और दूसरी यह कि उक्त व्यक्ति भारत का निवासी होना चाहिए. यह दोनों शर्तें पूरी होती हैं, तभी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए प्रोसेस कर सकते हैं. इसके लिए संबंधित आरटीओ में अप्लाई करना होगा. यहां आपको फॉर्म 4ए भरकर जमा करना होगा. इसके साथ ही, आपको आरटीओर को यह जानकारी भी देनी होगी कि आप किसी देश जा रहे हैं और वहां कितने दिनों तक रुकने वाले हैं.


इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए जरूरी दस्तावेज
-- आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो. इसकी कॉपी आरटीओ में जमा करनी होगी.
-- वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट, वीजा (जहां लागू हो) और हवाई टिकट की कॉपी भी देनी होगी.


गौरतलब है कि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए सरकार द्वारा तय फीस है, जो भरनी होती है. यह फ्री में नहीं बनता है. फॉर्म 4ए जमा करने के साथ ही इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए तय शुल्क का भुगतान करना होगा. प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद लगभग 5 वर्किंग डे (कार्य दिवसों) में आपके आवासीय पते पर डाक के जरिए इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट पहुंचा दिया जाता है.


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