Car Insurance: कार चोरी हुई तो Reject हो सकता है इंश्योरेंस Claim, आप मत करना ये 5 गलतियां
Car Insurance Claim Reject: ऐसी कई गलतियां हैं जिनके चलते आपकी कार चोरी हो जाने के बाद इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट (Insurance Claim Reject) किया जा सकता है. यहां हम आपको ऐसी ही 5 परिस्थितियों के बारे में बता रहे हैं.
Car Insurance Claim Rules in India: किसी भी वाहन के लिए उसका इंश्योरेंस एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. साथ ही कानूनी रूप से भी इंश्योरेंस रखना जरूरी है. कार में टूट-फूट हो जाने या इसकी चोरी हो जाने की स्थिति में इंश्योरेंस काफी मददगार साबित होता है और आपको लाखों का नुकसान होने से बचा सकता है. आप इंश्योरेंस क्लेम के जरिए अपनी गाड़ी की रकम वापस पा सकते हैं. हालांकि ऐसी कई गलतियां हैं जिनके चलते आपकी कार चोरी हो जाने के बाद इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट (Insurance Claim Reject) किया जा सकता है. यहां हम आपको ऐसी ही 5 परिस्थितियों के बारे में बता रहे हैं.
1. अगर कार चोरी होने के बाद आप समय से इंश्योरेंस क्लेम के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, तब आपका क्लेम रिजेक्ट किया जा सकता है. यानी कार चोरी होने के तुरंत बाद ही आपको इसकी इंश्योरेंस प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए .
2. अगर इंश्योरेंस कंपनी को जांच में गया लगता है कि आपने अपनी कार को चोरी होने से बचाने के लिए पर्याप्त कोशिश नहीं की है तब भी आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है.
3. यदि कार के इंश्योरेंस दस्तावेजों में किसी प्रकार की डिटेल में गड़बड़ी पाई गई जैसे कि नाम, उपनाम यह रजिस्ट्रेशन नंबर का मिसमैच करना, तब भी आपको क्लेम नहीं दिया जाएगा.
4. अगर आप ने कार को पर्सनल इस्तेमाल के लिए खरीदा था लेकिन आप कमर्शियल तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहे थे और इंश्योरेंस कंपनी को इसकी भनक लग जाती है उस स्थिति में भी आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलने वाला.
5. पांचवा नियम सबसे महत्वपूर्ण है. जब भी आप नई कार खरीदते हैं, तो आपको उसके साथ दो चाबियां दी जाती हैं. कार चोरी होने की स्थिति में अगर आप दोनों चाबियां सबमिट नहीं करेंगे, तब भी आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट किया जा सकता है.