Mask Rules For Bikers: दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं. इसे देखते हुए दिल्ली सरकार एक्शन में आ गई है और एहतियातन तौर पर कदम उठाने लगी है. दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़े मामलों के मद्देनजर सरकार ने मास्क पहनना फिर से अनिवार्य कर दिया है. अब दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर सभी व्यक्तियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने वाले लोगों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. ऐसे में कुछ लोगों के मन में सवाल हो सकता है कि जो लोग दिल्ली में अपनी कार या फिर बाइक से सफर करते हैं, क्या उनके लिए भी यह नियम लागू है?


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इसका जवाब 'हां' भी है 'नहीं' भी है. दरअसल, दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा है कि 'सभी पब्लिक स्थानों पर फेस मास्क/कवर नहीं पहनना अपराध है. मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा. हालांकि, यह जुर्माना यह नियम उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जो अपने निजी चार पहिया वाहन में सफर कर रहे हों.' इसका मतलब है कि अगर आप अपनी निजी कार में सफर कर रहे हैं तो बिना मास्क के भी चल सकते हैं, आप पर जुर्माना नहीं लगेगा. हालांकि, कमर्शियल वाहन जैसे- कैब, ऑटोरिक्शा आदि में सफर करने वालों के लिए फेस मास्क पहनना जरूरी है. 


इसके अलावा, अगर आप बाइक पर चलते हैं तो भी आपके लिए मास्क पहनना अनिवार्य है. कुछ लोगों को यह कंफ्यूजन हो सकता है कि हेलेमेट पहनकर बाइक चलाने पर मास्क की जरूरत नहीं होगी क्योंकि हेलमेट में फेस कवर हो जाता है. लेकिन, ऐसा नहीं है. हेलमेट पहनकर बाइक चलाने वालों के लिए भी जुर्माने का नियम लागू है. इसीलिए, बाइक पर चलते समय मास्क जरूर पहने और फिर उसके ऊपर से हेलमेट पहने. हेलेमेट के बिना यात्रा करने पर भी चालान है. इसके लिए 1000 रुपये का चालान है.


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