PUC For Vehicles In Delhi: दिल्ली में जिन वाहन मालिकों के पास प्रदूषण सर्टिफिकेट (PUC) नहीं है, उनपर कार्रवाई करने को लेकर सरकार सख्त हो गई है. अधिकारियों ने कहा कि जिनके पास वाहनों का वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सस्पेंड किया जा सकता है. कार्रवाई के संदर्भ में दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से उन वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिनके वाहनों का वैध PUC नहीं है. इसमें उन्हें चेतावनी दी जा रही है कि अगर एक सप्ताह के अंदर उन्होंने PUC नहीं लिया तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सस्पेंड किया जा सकता है.


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अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली में करीब 19 लाख वाहन ऐसे हैं, जिनके पास वैध पीयूसीसी नहीं है. हालांकि, यह जानने की फिलहाल कोई तकनीक नहीं है कि बिना पीयूसी वाले वाहन सड़कों पर चल रहे हैं या नहीं. इसलिए, जांच दल गठित किए गए हैं और वाहन मालिकों को एसएमएस भेजे जा रहे हैं. अधिकारी ने कहा कि खासतौर से सर्दियों के महीनों के दौरान दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर में वाहनों का प्रदूषण मुख्य कारणों में से एक होता है. उन्होंने कहा कि इसे रोकने के उपाय किए जा रहे हैं.


गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कह चुके हैं कि दिल्ली में 25 अक्टूबर से वैध पीयूसीसी दिखाए बिना वाहन मालिकों को पेट्रोल पंपों पर फ्यूल नहीं मिलेगा. अधिकारियों के अनुसार, सरकार ने पेट्रोल पंपों के लिए इस निर्देश का पालन सुनिश्चित कराने को लेकर प्रवर्तन टीमों का गठन किया है.


क्यों जरूरी है PUC?


दिल्ली में वाहनों का प्रदूषण काफी होता है, इसे कंट्रोल करने के लिए सरकार का वाहनों के PUC पर फोकस है. किसी भी वाहन को PUC मिलना इस बात को दर्शाता है कि वह वाहन, प्रदूषण को लेकर सरकार द्वारा तय मानदंडों पर खरा उतरता है.


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