Car Loan EMI: भारत में कार चोरी होने की घटनाएं आम बात है. दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आए दिन गाड़ियां चोरी होती रहती हैं. लेकिन ऐसी घटना से किसी भी व्यक्ति के लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है. इन दिनों सबसे सस्ती कार भी 4 से 5 लाख रुपये की मिलती है. इसलिए अधिकतर लोग लोन लेकर कार खरीदने का विकल्प चुनते हैं. ऐसे में एक सवाल यह भी सामने आता है कि अगर ऐसी कोई कार चोरी हो जाए जो लोन पर खरीदी गई हो तो क्या चोरी होने के बाद भी उसके लोन की ईएमआई आपको चुकानी होगी? 


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इस सवाल का जवाब हां. भले ही आपकी कार चोरी हो गई हो लेकिन आपने जिस रकम को बैंक से लोन पर लिया है वह आपको जरूर चुकानी होगी. लेकिन अगर आप एक छोटी-सी बात का ध्यान रखेंगे तब शायद आपको कार चोरी होने की स्थिति में बैंक को रकम वापस न करनी पड़े. क्योंकि ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस क्लेम आपके काम आ सकता है


कार बीमा बचाएगा जान
अगर आपकी ऐसी कार चोरी होती है जिसका आपने बीमा लिया हुआ है तब आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं. अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में चोरी का क्लेम कवर होता है, तो आप कार चोरी का क्लेम कर सकते हैं. ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी आपकी कार की IDV (Insured Declared Value) के आधार पर लोन का पेमेंट करेगी. अगर लोन चुकाने के बाद भी क्लेम का पैसा बच जाता है तो वह आपको मिलेगा. हालांकि यह एक लंबी प्रक्रिया है और कई बार इसमें कुछ महीने भी लग जाते हैं. 


अगर नहीं है कार इंश्योरेंस
अगर आपने कार का बीमा नहीं कराया और वह चोरी हो जाती है, तब आपको बड़े नुकसान से गुजरना होगा. ऐसी स्थिति में शायद आपको कार भी वापस न मिले और आपको ईएमआई भी चुकानी पड़े. इसलिए अपनी कार का बीमा खत्म होने से पहले ही उसे रिन्यू कराने की सलाह दी जाती है. 


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