नई दिल्ली : आप नौकरीपेशा है या फिर बिजनेसमैन, पैन कार्ड (PAN) आपके महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है. इनकम टैक्स फाइल करने से लेकर बैंक अकाउंट खुलवाने तक में पैन कार्ड की जरूरत होती है. लोन लेने के दौरान भी पैन कार्ड बहुत जरूरी होता है. पैन आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी दिखाता है. लेकिन, इस सबके बीच क्या आपने सोचा कि यदि पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा तो क्या होगा. यह संभव है यदि आप 31 मार्च तक एक जरूरी काम नहीं निपटाया तो.


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पैन-आधार को लिंक कराना जरूरी
पैन कार्ड को आधार से 31 मार्च 2019 तक लिंक करा सकते हैं. यदि आपने अभी तक भी लिंक नहीं कराया तो आपको भविष्य में परेशानी हो सकती है. पिछले साल भी  सरकार ने 11.44 लाख पैन को बंद कर दिया है या फिर उन्हें निष्क्रिय कैटेगरी में डाल दिया है. 31 मार्च की के बाद आधार-पैन लिंक नहीं होने पर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है.


इनवेलिड हो सकता है पैन कार्ड
अगर अभी तक अपने पैन कार्ड (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है तो आपको काफी परेशानी हो सकती है. इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में आप ऑनलाइन ITR फाइल नहीं कर पाएंगे. आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है. साथ ही, PAN कार्ड इनवैलिड हो जाएगा.


डेडलाइन के बाद रद्दी हो जाएगा पैन
पिछले साल सरकार ने टैक्सपेयर्स से आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार को पैन से जोड़ने के लिए कहा था. हालांकि, बाद में इसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई. मार्च 2018 तक पैन-आधार को जोड़ने की आखिरी तारीख थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आधार मामले की सुनवाई के चलते इसे आगे बढ़ा दिया गया. फिर इसकी डेडलाइन 31 अगस्त 2018 है. लेकिन, बाद में इसे फिर बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया गया. अब अगर आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं होता, तो पैन कार्ड रद्द हो सकता है.



ऑनलाइन इस तरह लिंक करें आधार-पैन
- अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो सबसे पहले खुद को रजिस्टर कीजिए.
- अब आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं.
- यहां आपको 'लिंक आधार' का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें.
- लॉगइन करने के बाद अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं.
- प्रोफाइल सेटिंग में आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सलेक्ट करें.
- अब दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें.
- जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें, ऐसा करने से आपका आधार लिंक हो जाएगा.
- दूसरा तरीका यह है कि आप एसएमएस से भी अपना आधार और पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं. इनक‍म टैक्‍स डिपार्टमेंट के अनुसार 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर आधार को पैन से लिंक करा सकते हैं.