PM Kisan Yojana: 1 अप्रैल से मिलेगी 8वीं किस्त, खाते में आएंगे 2000 रुपये, लिस्ट में ऐसे चेक करें नाम
PM Kisan Samman Nidhi Yojana की सातवीं किस्त 25 दिसंबर, 2020 को जारी की गई थी, जिसमें सरकार की ओर से 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ जमा किए गए थे. मौजूदा समय में 11.66 करोड़ किसान इस योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं.
नई दिल्ली: PM Kisan Samman Nidhi Yojana के तहत रजिस्टर्ड किसानों की आठवीं किस्त 1 अप्रैल 2021 से आने लगेगी, जिसमें किसानों को 2000 रुपये उनके खाते में डाले जाएंगे. अगर आप भी एक किसान हैं और आपने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो 31 मार्च से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें. अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो एक बार फिर से अपना नाम लिस्ट में चेक कर लें, कहीं ऐसा न हो कि आपका नाम लिस्ट में न हो.
क्या PM Kisan लिस्ट में आपका नाम है?
आपको बता दें कि PM Kisan Samman Nidhi Yojana की सातवीं किस्त 25 दिसंबर, 2020 को जारी की गई थी, जिसमें सरकार की ओर से 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ जमा किए गए थे. मौजूदा समय में 11.66 करोड़ किसान इस योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं. इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को 6,000 रुपये सालाना तीन किस्तों में देती है. अगर आपको अपना नाम लिस्ट में चेक करना है तो ये रहा बेहद आसान तरीका.
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ये है लिस्ट में नाम चेक करने का तरीका
मोबाइल या कंप्यूटर पर ऑफिशियल वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ को खोलिए
दाई तरफ आपको 'Farmers Corner' का ऑप्शन मिलेगा
'Farmers Corner' में 'Beneficiary List' पर क्लिक कीजिए. एक नया पेज खुलेगा
इस पेज पर राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव को ड्रॉप डाउन लिस्ट में से चुने
सभी विकल्पों को चुनने के बाद 'Get Report' पर क्लिक करें
इस लिस्ट में आपको अपना नाम देखना होगा.
अगर आपने कुछ दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो आपका स्टेटस भी इसी लिंक पर मिलेगा
PM Kisan का फायदा इन किसानों को मिलता है
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा लेने के लिए किसान के नाम पर खेत या एग्रीकल्चर लैंड का होना जरूरी है. हालांकि ऐसे भी कई मामले आए हैं, जिसमें ऐसे किसान भी इस योजना से जुड़े पाए गए हैं जो इस शर्त को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें इस योजना से बाहर किया जा रहा है. अभी तक संयुक्त परिवार के किसानों को भी इस योजना का लाभ दिया जाता था लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसे किसानों को लाभ देने के लिए शर्तों में थोड़ा बदलाव किया है.
अब इस योजना का फायदा लेने के लिए संयुक्त परिवार के किसानों को अपने नाम पर रजिस्टर्ड जमीन का ब्यौरा देना होगा. अगर कोई संयुक्त परिवार का सदस्य अपने पारिवारिक खेत में काम करता है तो परिवार के उसी किसान को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसके नाम पर खेती की जमीन रजिस्टर्ड है. संयुक्त परिवार के किसानों को योजना का लाभ उठाने के लिए अपने हिस्से की जमीन को अपने नाम पर रजिस्टर करना होगा.
इन किसानों को नहीं मिलता फायदा
ऐसे किसान जो किसी संवैधानिक पद पर तैनात हैं उन्हें इस योजना का फायदा नहीं मिलता है. इसके अलावा जो किसान जिला पंचायत सदस्य, पार्षद, विधायक, वर्तमान या पूर्व सांसद हैं, उन किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता. राज्य या केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में किसी भा पद पर तैनात किसान को इससे बाहर रखा गया है. जिन किसानों को पेंशन मिलती है, उन्हें भी इस योजना से बाहर रखा गया है.
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