Aadhaar Card PAN Card Link: एक जुलाई से कई नियम बदलने वाले हैं. इनमें से एक नियम पैन को आधार से लिंक करने का भी है. अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो अब आपके पास डबल जुर्माना देने से पहले आखिरी मौका है. अगर आपने ये मौका भी हाथ से गंवा तो डबल जुर्माना देना होगा.


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देना होगा इतना जुर्माना


अगर 30 जून के बाद यानी 1 जुलाई से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाता है तो लोगों को एक हजार रुपये का जर्माना देना होगा. वहीं अगर 30 जून तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लिया जाता है तो केवल 500 रुपये में ही ये काम हो जाएगा. डबल जुर्माना देने से बेहतर है कि 30 जून से पहले ही ये काम निपटा लिया जाए.


लिंक करना जरूरी


केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पैन-आधार को जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दी है, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक इसे लिंक नहीं किया है तो उन्हें जुर्माना देना होगा. अभी 500 रुपये की राशि जुर्माने के तौर पर ली जा रही है. वहीं 30 जून 2022 के बाद अगर आधार-पैन को लिंक किया जाता है तो यही जुर्माना राशि 1000 रुपये हो जाएगी. सरकार का कहना है कि लोगों के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है.


PAN Card-Aadhaar Card को ऐसे करें लिंक---


- आयकर ई-फाइलिंग के आधिकारिक पोर्टल www.incometax.gov.in पर जाएं.


- यदि पहले अपने पैन को अपनी यूजर आईडी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया है और पासवर्ड सेट नहीं किया है तो उस पर रजिस्टर करें. अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके आयकर पोर्टल में लॉगिन करें.


- आपको एक पॉपअप स्क्रीन दिखाई देगी. यदि ऐसा नहीं होता है, तो मेनू बार से प्रोफाइल सेटिंग में जाएं और 'आधार लिंक करें' विकल्प चुनें.


- एक नई स्क्रीन खुलेगी. नई स्क्रीन में दिए गए बॉक्स में पैन नंबर, आधार विवरण, अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें.


- डिटेल्स वेरिफाई करने के बाद 'I agree to validate my Aadhaar details' वाले ऑप्शन पर क्लिक करें. फिर 'जारी रखें' विकल्प चुनें.


- आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) मिलेगा. इसे स्क्रीन पर बॉक्स में दर्ज करें और 'Validate' पर क्लिक करें. पेनल्टी देने के बाद आपका पैन-आधार लिंक हो जाएगा.


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