Bank Locker Rules and Regulations: बैंक लॉकर को लेकर सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इससे जुड़ा Banking Laws (Amendment) Bill, 2024 पेश किया है. इस बिल में बैंक लॉकर के नॉमिनी की संख्या को बढ़ाने का प्रस्ताव है. सरकार नॉमिनी की संख्या बढ़ाकर 4 करने की तैयारी में है.


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नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जो अकाउंट होल्डर की मौत के बाद उसमें रखे सामान को अपने कब्जे में ले सकता है. बैंक लॉकर नॉमिनी नियम के तहत कस्टमर 4 लोगों को दो तरह से नॉमिनी बना सकता है.


पहला- चारों नॉमिनी का बैंक लॉकर पर हक कस्टमर द्वारा निर्धारित हिस्सेदारी के तहत मिलेगा. दूसरा- कस्टमर चारों नॉमिनी को प्राथमिकता के आधार पर जोड़ सकता है. इस नियम के तहत अकांउट होल्डर की मौत के बाद सबसे पहले नॉमिनी का हक होगा. अगर उसकी भी मौत हो जाती है तो दूसरे नॉमिनी को प्राथमिकता दी जाएगी.


अभी क्या है नियम?


अगर कोई भी कस्टमर बैंक में अपना लॉकर ओपन करवाया है तो उसे एक नॉमिनी बनाने के लिए कहा जाता है.अगर उसने किसी को नॉमिनी बनाया है तो उसकी मौत के बाद उस नॉमिनी को लॉकर खोलने और उसके सामान को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होता है. अब यह नॉमिनी पर निर्भर करता है कि वो उस लॉकर जारी रखता है या सामान निकालकर बंद कर देता है. लॉकर जारी रखने के लिए बैंक को जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन देना होता है.


क्या है बैंक लॉकर?


बैंक लॉकर बैंकों की ओर से मुहैया कराए जाने वाली एक सुविधा है. यह बहुत ही सुरक्षित और गुप्त होते हैं. बैंक लॉकर तक केवल कस्टमर को ही एक्सिस दिया जाता है. यानी परिवार के लोग या और किसी और को लॉकर खोलने की अनुमति नहीं होगी. इसे सेफ डिपॉजिट लॉकर भी कहा जाता है. इस सुविधा के लिए बैंक एक सालाना चार्ज वसूलता है. बैंक लॉकर को खोलने के लिए दो चाबियां लगती हैं. एक चाबी ग्राहक के पास होती है और दूसरी बैंक मैनेजर के पास. जब तक दोनों चाबियां नहीं लगेंगी, लॉकर नहीं खुलेगा.