नई दिल्ली : विवादास्पद कारोबारी मोइन अहमद कुरैशी को दिल्ली की एक अदालत ने कालाधन मामले में आरोपी के रूप में तलब किया है। आयकर विभाग ने करीब 20 करोड़ रपये की आमदनी को नहीं दिखाने के लिए कुरैशी के खिलाफ मामला दायर किया है।


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अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट देवेंद्र कुमार शर्मा ने मांस निर्यातक कुरैशी व उनके कर्मचारी आदित्य शर्मा को 2 मार्च को अदालत में पेश होने को कहा है। अदालत ने आज आयकर विभाग द्वारा उनके खिलाफ दायर शिकायत का संज्ञान लिया।


आयकर विभाग के उपनिदेशक गौरव पुंडीर ने अपने वकील ब्रिजेश गर्ग के माध्यम से यह शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि विभाग मामले की जांच कर रहा है ओर उसने 15 फरवरी, 2014 को कुरैशी से उनके निवास पर पूछताछ की थी।


शिकायत में कहा गया है कि पूछताछ के दौरान कुरैशी ने अपनी आय, संपत्तियों तथा परिवार के सदस्यों व सहयोगियों के नाम पर संपत्तियों की गलत जानकारी दी। कुरैशी को बैंकों में अपने लॉकरों की सूची देने को कहा गया था।


इसमें कहा गया है कि कुरैशी ने अधिकारियों को बताया कि उनके पास एचएसबीसी बैंक की साउथ एक्सटेंशन शाखा में सिर्फ एक लॉकर है। विभाग की जांच में यह तथ्य सामने आया कि कुरैशी के पास 11 बैंक लॉकर हैं, जो उनके कर्मचारियों व सहयोगियों के नाम पर हैं, लेकिन इन लॉकरों में रखा सामान उनका है।