PPF Calculator: अगर आप भी छोटी बचत योजनाओं जैसे पीपीएफ (PPF), सुकन्‍या समृद्ध‍ि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) या एनपीएस (NPS) आद‍ि में इनवेस्‍ट करते हैं तो सरकार की तरफ से समय-समय पर क‍िए जाने वाले बदलावों के बारे में आपका अपडेट रहना जरूरी है. सरकार की तरफ से व‍ित्‍त वर्ष की हर त‍िमाही को इस तरह की बचत योजनाओं पर ब्‍याज दरों की समीक्षा की जाती है. प‍िछले द‍िनों जून त‍िमाही में समीक्षा के दौरान सरकार ने क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया था. इससे करोड़ों न‍िवेशकों को झटका भी लगा था.


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स‍ितंबर में होगी ब्‍याज दर पर समीक्षा
अब छोटी बचत योजनाओं पर म‍िलने वाले ब्‍याज की समीक्षा स‍ितंबर में की जाएगी. इसी के साथ पीपीएफ (PPF) की ब्‍याज दर पर भी समीक्षा की जाएगी. पब्‍ल‍िक प्रोव‍िडेंट फंड (PPF) न‍िवेश का अच्‍छा ऑप्‍शन है. यहां आप कम पैसे से शुरुआत करके साल में अध‍िकतम डेढ़ लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं. आपका पैसा यहां पर पूरी तरह सुरक्ष‍ित है. सरकार ने प‍िछले द‍िनों पीपीएफ पर ब्‍याज दर को 7.10 प्रत‍िशत पर ही कायम रखा गया है. प‍िछले कुछ सालों में इसके न‍ियमों में बदलाव क‍िया गया है.आइए जानते हैं इनके बारे में.


हर महीने एक ही बार जमा होंगे पैसे
पीपीएफ खाते में न‍िवेश 50 रुपये के मल्‍टीपल में होना जरूरी है. यह राश‍ि सालाना कम से कम 500 रुपये या उससे ज्‍यादा होनी चाह‍िए. लेक‍िन पीपीएफ अकाउंट में आप पूरे फाइनेंश‍ियल ईयर में डेढ़ लाख तक जमा कर सकते हैं. इस पर ही आपको टैक्‍स छूट का फायदा म‍िलता है. इसके अलावा महीने में एक ही बार पीपीएफ खाते में पैसा जमा कर सकते हैं.


ब्‍याज दर में भारी कमी
आप पीपीएफ अकाउंट में मौजूद बैलेंस पर लोन भी ले सकते हैं. प‍िछले द‍िनों यह ब्‍याज दर 2 प्रत‍िशत से घटाकर 1 प्रत‍िशत कर दी गई है. कर्ज की मूल राशि का भुगतान करने के बाद आपको दो से ज्‍यादा किस्तों में ब्याज चुकाना होगा. ब्याज की गणना हर महीने की पहली तारीख को होती है.


15 साल के बाद भी एक्‍ट‍िव रहेगा अकाउंट
15 साल तक न‍िवेश करने के बाद भी यद‍ि आप इनवेस्‍टमेंट के इच्‍छुक नहीं हैं तो आप अपने पीपीएफ अकाउंट को ब‍िना न‍िवेश के भी जारी रख सकते हैं. 15 साल पूरे होने के बाद इस अकाउंट में पैसे जमा करना जरूरी नहीं होता. मैच्योरिटी के बाद पीपीएफ अकाउंट का विस्तार करने का ऑप्‍शन चुनने पर आप एक वित्तीय वर्ष में एक ही बार पैसा न‍िकाल सकते हैं.


अकाउंट खुलवाने के ल‍िए भरना होगा यह फॉर्म
पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के ल‍िए फॉर्म ए (Form-A) की जगह फॉर्म-1 (Form-1) जमा करना होता है. 15 साल के बाद पीपीएफ खाते के व‍िस्‍तार के ल‍िए (जमा के साथ) मैच्‍योर‍िटी से एक साल पहले फॉर्म एच के बजाय फॉर्म-4 में आवेदन करना होता है.


PPF पर लोन का न‍ियम
पीपीएफ अकाउंट पर लोन भी म‍िलता है. इसका न‍ियम यह है क‍ि आवेदन की तारीख से दो साल पहले आपके खाते में ज‍ितना बैलेंस है, उसका 25 प्रत‍िशत ही आपको कर्ज म‍िल सकता है. आसान भाषा में ऐसे समझे आपने 31 मार्च 2022 को लोन के ल‍िए आवदेन क‍िया. इससे दो साल पहले (31 मार्च 2020) को पीपीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपये थे तो आपको इसका 25 प्रत‍िशत यानी 25 हजार लोन म‍िल सकता है.