नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो राजधानी की शान है. रोजाना लाखों लोग इससे सफर करते हैं. पूरे दिल्ली-NCR में मेट्रो का जाल बिछा हुआ है. मेट्रो की वजह से दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने पहुंचने में कम समय तो लगता ही है, साथ ही यह बेहद सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव कराता है. इसलिए, मेट्रो की सुरक्षा और खूबसूरती को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है. इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं. अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो वह कानूनी जुर्म होगा जिसके लिए फाइन और जुर्माना दोनों का प्रावधान है.


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क्या नहीं करें?
1. मेट्रो की भीतर गाली-गलौच करने, शराब पीकर यात्रा करने और बदमाशी करते हुए पकड़े जाने पर 500 का जुर्माना लगेगा.
2. मेट्रो में किसी खतरनाक चीजों को रखने पर 4 साल तक की सजा और 5000 रुपया जुर्माना लग सकता है. मेट्रो की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने पर 2 महीने जेल, 250 जुर्माना और दोनों की सजा हो सकती है.
3. मेट्रो ट्रेन की छत पर यात्रा करने पर 50 रुपये का जुर्माना लगेगा, 1 महीने की जेल हो सकती है या फिर दोनों सजा हो सकती है.
4. मेट्रो में अगर फर्श पर बैठ कर सफर करते हैं तो 200 रुपये का जुर्माना लगता है. मेट्रो ट्रैक पर चलने पर 500 जुर्माना, 6 महीने जेल और दोनों की सजा हो सकती है.
5. अगर महिला बोगी में पुरुष यात्री सवार हो जाता है तो 250 रुपये का जुर्माना लगेगा.