DGCA ने टाटा के स्वामित्व वाली कंपनी एयर इंडिया पर जुर्माना लगा दिया है. डीजीसीए की तरफ से 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा विमानन नियामक ने एयरलाइन को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया है. डीजीसीए ने यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं से जुड़े मानदंडों का पालन न करने पर एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

नियामक ने पिछले साल यात्रियों को बोर्डिंग से वंचित करने पर नागरिक उड्डयन आवश्यकता (CAR) के प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने मंगलवार को कहा कि वह मई 2023 से विभिन्न प्रमुख हवाई अड्डों पर अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों का निरीक्षण कर रहा है.


क्यों जारी किया गया है नोटिस?


डीजीसीए ने एक बयान में कहा कि निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि एयर इंडिया संबंधित सीएआर प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा था. बयान के अनुसार ऐसे में एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी कर सीएआर के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर जवाब मांगा गया है. कारण बताओ नोटिस के बारे में एयर इंडिया की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई.


ऑक्सीजन की थी कमी


आपको बता दें एक पूर्व वरिष्ठ पायलट ने डीजीसीए को एयर इंडिया की शिकायत की थी. शिकायत की जांच शुरू करने के कुछ ही दिनों के बाद में कार्रवाई की गई. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायत में दावा किया जा रहा था कि इमरजेंसी ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था के बिना अमेरिका में एयरलाइन ने विमानों का संचालन किया.


इनपुट - भाषा एजेंसी के साथ