EPFO Alert: 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना 7 लाख रुपये का होगा नुकसान
EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स को सलाह दी है कि वो 31 दिसंबर से पहले ई-नॉमिनेशन (epfo e nomination) जरूर कर लें. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका 7 लाख का नुकसान हो सकता है.
नई दिल्ली. नया साल शुरू होने वाला है. जगह-जगह नए साल को सेलिब्रेट करने की तैयारियां शुरू हो रही हैं. ऐसे में नौकरीपेशा लोगों के लिए एक जरूरी खबर है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सब्सक्राइबर्स को सलाह दी है कि वो 31 दिसंबर से पहले ई-नॉमिनेशन (epfo e nomination) जरूर कर लें. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका 7 लाख का नुकसान हो सकता है.आपको बता दें, EPFO के ई-नॉमिनेशन से अकाउंट होल्डर के परिवार को सोशल सिक्योरिटी मिलती है. सब्सक्राइबर्स कैसे EPF/EPS के लिए ई-नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं आइए बताते हैं.
फंस सकता है आपका पैसा
EPFO के मुताबिक अगर आपने नॉमिनी का सेलेक्शन नहीं किया तो आपका फंड अटक सकता है. आपको बात दें कि EPFO ने यह सर्विस पिछले साल शुरू की थी. लेकिन खाताधारकों ने नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है. लेकिन, अब EPFO इसमें नई प्लानिंग कर रहा है. इसके तहत अगर कोई खाताधारक अपने PF account में नॉमिनी को नहीं जोड़ता है तो वह पीएफ की राशि नहीं निकाल पाएगा. इसके साथ ही कोई भी क्लेम सेटल नहीं होगा. क्लेम करने से पहले ई-नॉमिनेशन करना अनिवार्य है.
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7 लाख रुपये की मिलती है सुविधा
EPFO मेंबर्स को इंश्योरेंस कवर की भी सुविधा एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI Insurance cover) के तहत मिलती है. स्कीम में नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर भुगतान किया जाता है. अगर बिना किसी नॉमिनेशन के ही सदस्य की मौत हो जाती है तो क्लेम को प्रोसेस करने में मुश्किलें आती हैं. तो चलिए जानते हैं कि ऑनलाइन कैसे नॉमिनेशन भर सकते हैं.
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ऐसे करा सकते हैं ई-नॉमिनेशन
1. आपको सबसे पहले EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/ पर जाना होगा.
2. यहां आपको सबसे पहले ‘Services’ ऑप्शन पर क्लिक करना है.
3. इसके बाद में आपको यहां ‘For Employees’ पर क्लिक करना है.
4. अब ‘मेंबर UAN/ऑनलाइन सर्विस (ओसीएस/ओटीसीपी) पर क्लिक करें.
5. अब यूएएन और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें.
6. इसके बाद में ‘मैनेज’ टैब में ‘ई-नॉमिनेशन’ सिलेक्ट करें.
7. इसके बाद स्क्रीन पर ‘प्रोवाइड डिटेल्स’ टैब आएगा, ‘सेव’ पर क्लिक करें.
8. फैमिली डिक्लेरेशन अपडेट करने के लिए ‘यस’ पर क्लिक करें.
9. अब ‘एड फैमिली डिटेल्स’ पर क्लिक करें. एक से ज्यादा नॉमिनी भी ऐड किए जा सकते हैं.
10. किस नॉमिनी के हिस्से में कितना अमाउंट आएगा, इसकी घोषणा के लिए ‘नॉमिनेशन डिटेल्स’ पर क्लिक करें. डिटेल्स डालने के बाद ‘सेव
11. ईपीएफ नॉमिनेशन’ पर क्लिक करें.
13. ओटीपी जनरेट करने के लिए ‘ई-साइन’ पर क्लिक करें. ओटीपी आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा.
14. ओटीपी को निर्धारित स्पेस में डालकर सब्मिट पर क्लिक करें.