Income Tax Return भरने से पहले जान लें Form 16 की ये खास बातें, इग्नोर करने की लापरवाही पड़ेगी भारी
ITR Login: इनकम टैक्स रिटर्न भरना है तो इस साल 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. वहीं Income Tax Return दाखिल करते वक्त Form 16 काफी अहम दस्तावेज होता है.
Income Tax Return Login: इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इंडिविजुअल लोगों को वर्ष 2021-22 के लिए 31 जुलाई 2022 तक आईटीआर दाखिल करना है. वहीं अगर इस तारीख के बाद आईटीआर दाखिल करेंगे तो जु्र्माना भी लग सकता है. Income Tax Return दाखिल करते वक्त Form 16 काफी अहम दस्तावेज होता है. हालांकि लोग इसकी खासियतों के बारे में बहुत कम जानते हैं.
जरूरी है ये दस्तावेज
दरअसल, इनकम टैक्स भरते वक्त Form 16 काफी जरूरी दस्तावेज होता है. Form 16 आपकी कंपनी की ओर से जारी किया जाता है. इस Form 16 में आपके जरिए ली गई सैलरी, डिडक्शन, काटा गया टैक्स, अलाउंस के अलावा कई जारी जानकारी होती है जो कि उस वक्त काम आती है जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे होते हैं.
होते हैं दो पार्ट
इस फॉर्म की मदद से आप अपने इनकम टैक्स से जुड़े आंकड़ों का मिलान कर सकते हैं. ऐसे में आईटीआर दाखिल करने में कोई गड़बड़ी नहीं होगी. हालांकि अगर फॉर्म 16 में मौजूद आंकड़े और इनकम टैक्स रिटर्न में भरे जाने वाले आंकड़े अलग-अलग होते हैं और इस पर ध्यान न दिया जाए तो आगे चलकर काफी मुसीबत भी हो सकती है. वहीं फॉर्म 16 के दो पार्ट होते हैं. एक होता है 'पार्ट ए' और दूसरा होता है 'पार्ट बी'.
Part A में होती है ये जानकारी:
- कर्मचारी का नाम और पता
- नियोक्ता का नाम और पता
- नियोक्ता का पैन नंबर और टैन नंबर
- कर्मचारी का पैन विवरण
- आकलन वर्ष
- टीडीएस कटौती का सारांश
- रोजगार की अवधि का विवरण
Part B में होती है ये जानकारी:
- सैलरी पर चार्जेबल आय
- ग्रॉस इनकम (सैलरी) + अन्य इनकम
- सेक्शन 80सी/80 सीसीसी/80 सीसीडी के तहत कटौती (अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये)
- अन्य वर्गों जैसे कि 80D (स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम), 80E (शिक्षा ऋण पर ब्याज), 80G (डोनेशन), और अन्य के तहत कटौती
- योग्य कटौतियों का योग
यह भी पढ़ें: Fraud Alert: बिजली बिल के नाम पर बैंक खाता साफ कर रहे जालसाज, किसी लिंक या नंबर के झांसे में आए तो होगा भारी नुकसान