GoFirst की NCLT से अपील, दिवाला समाधान याचिका पर जल्द करें फैसला
Go First Crisis: सीनियर एडवोकेट पी नागेश ने प्रांजल किशोर के साथ रामलिंगम सुधाकर की अध्यक्षता वाली प्रधान पीठ के समक्ष सुबह मामले का उल्लेख किया. उन्होंने न्यायाधिकरण से अनुरोध किया कि उसकी याचिका पर जल्द फैसला किया जाए.
GoFirst Airline: आर्थिक संकट से जूझ रहीं गो फर्स्ट एयरलाइन (GoFirst Airline) ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) से गुजारिश की कि उसकी स्वैच्छिक दिवाला समाधान याचिका पर जल्द फैसला किया जाए. इस बीच लीज देने वालों ने एयरलाइन के विमान का रजिस्ट्रेशन रद्द करना शुरू कर दिया है. एनसीएलटी ने 4 मई को गो फर्स्ट (GoFirst Airline) की याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
याचिका पर जल्द फैसला की जाए
सीनियर एडवोकेट पी नागेश ने प्रांजल किशोर के साथ रामलिंगम सुधाकर की अध्यक्षता वाली प्रधान पीठ के समक्ष सुबह मामले का उल्लेख किया. उन्होंने न्यायाधिकरण से अनुरोध किया कि उसकी याचिका पर जल्द फैसला किया जाए, क्योंकि पट्टेदारों ने एयरलाइन के विमान का पंजीकरण रद्द करना शुरू कर दिया है.
20 से अधिक विमानों का पंजीकरण रद्द करने की मांग
पीठ ने गो फर्स्ट के अनुरोध पर विचार करने की बात कही. पट्टेदारों ने 20 से अधिक विमानों का पंजीकरण रद्द करने की मांग की है. वाडिया समूह की फर्म ने स्वैच्छिक दिवाला समाधान याचिका दायर करने के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से संपर्क किया है. गो फर्स्ट पिछले 17 वर्षों से उड़ान भर रही है और उसने 15 मई तक टिकटों की बिक्री को निलंबित कर दिया है.
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