नई दिल्ली: आम्रपाली और जेपी इंफ्राटेक के प्रोजेक्ट्स में घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है. बरसों से अटका खरीदारों का घर अब जल्द मिल जाएगा. दरअसल, रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को अब सरकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी नेशनल बिल्डिंग कस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (NBCC) पूरा करेगी. इसके बाद घर खरीदारों को पजेशन दिया जाएगा. बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एनबीसीसी इन दोनों बिल्डरों के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का काम करेगी. एनबीसीसी ये सुनिश्च‍ित करेगी कि ये अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरे हों और घर खरीदारों को सौंप दिए जाएं. हालांकि, इसके लिए एनबीसीसी ने एस्क्रॉ अकाउंट के जरिए वित्तीय मामलों पर पूरा नियंत्रण मांगा है.


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कंसलटेंट के तौर पर काम करेगी NBCC
रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी की जिम्मेदारी मौजूदा प्रोमोटर्स के पास ही रहेगी. कुछ मामलों में यह जिम्मेदारी इन्सॉलवेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) को भी मिलेगी. एनबीसीसी की भूमिका इस मामले में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंट के तौर पर रहेगी. एनबीसीसी यह सुनिश्च‍ित करेगी कि थर्ड पार्टी कंस्ट्रक्शन कंपनियों को शामिल कर इन्हें पूरा करवाए जाए.


आम्रपाली ने मांगी थी मदद
बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में आम्रपाली ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट को एक प्रस्ताव सौंपा था. इस प्रस्ताव में उसने कहा था कि हमने सरकार को एक प्रपोजल सौंपा है. इसमें हमने अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए एनबीसीसी की मदद लेने की बात कही है.


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NBCC को मिली जिम्मेदारी
सूत्रों की मानें तो सरकार ने एनबीसीसी को ऐसे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है. एनबीसीसी का काम होगा कि वह प्रोजेक्ट्स से जुड़ी तमाम जानकारी (जैसे जमीन, ग्राहक और कितनी राशि खर्च हो चुकी है) जुटाएगी. जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही बिल्डर से बातचीत कर प्लान फाइनल किया जाएगा.


2008-2009 प्रोजेक्ट भी होंगे पूरे
इस पर जस्ट‍िस अरुण मिश्रा और यूयू ललित की बेंच ने आम्रपाली ग्रुप से प्रपोजल की पूरी डिटेल सौंपने को कहा था. इसके लिए कोर्ट ने 10 दिनों का समय दिया था. इसके साथ ही कोर्ट ने ग्रुप से 2008-2009 से अब तक लिए गए प्रोजेक्ट्स की पूरी वित्तीय जानकारी मांगी थी. बेंच ने आम्रपाली ग्रुप के प्रमोटर्स को देश नहीं छोड़ने का आदेश दिया है. 


42000 घरी खरीदारों को राहत
इससे पहले 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 42,000 होमबायर्स को बड़ी राहत देते हुए तीन को-डिवेलपर्स को आम्रपाली ग्रुप के 12 रुके हुए प्रॉजेक्ट्स को छह से 48 महीने में पूरा करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को चार हफ्ते में 250 करोड़ रुपए एस्क्रॉ अकाउंट में जमा करने के लिए कहा, जिससे प्रोजेक्ट्स पूरा होने पर को-डवलपर्स का भुगतान किया जा सके. छह प्रॉजेक्ट्स 27,000 से 28,000 परेशान होमबायर्स की जरूरत पूरी करेंगे.