नई द‍िल्‍ली : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की (Ministry of Road Transport and Highways of India) तरफ से बच्‍चों के ल‍िए रोड सेफ्टी की नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं. नई गाइडलाइंस के अनुसार बाइक पर 9 महीने से चार साल तक के बच्‍चों के सफर करने पर नए न‍ियमों का पालन करना होगा. ऐसा नहीं करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.


4 साल तक के बच्‍चे के ल‍िए यह न‍ियम


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से जारी नोटीफिकेशन के अनुसार ये न‍ियम बच्‍चों के मोटरसाइक‍िल पर यात्रा करने के दौरान लागू होंगे. 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों के बाइक पर सफर करने के दौरान सेफ्टी हार्नेस (Safety harness) लगाना जरूरी होगा.


यह भी पढ़ें : कमर तोड़ महंगाई के बीच इस जगह पेट्रोल 12 और डीजल 10 रुपये हुआ महंगा


कैसा होना चाह‍िए सेफ्टी हार्नेस


सेफ्टी हार्नेस (Safety Harness) हल्का, वॉटरप्रूफ और कुशन से लैस होना चाहिए. ज‍िसमें बच्‍चे को आराम म‍िल सके. साथ ही इसकी क्षमता 30kg तक भार वहन करनी की होनी चाह‍िए.


बच्‍चों के नाप का हेल्मेट लगाना जरूरी


इसके अलावा बच्चों को बाइक पर सफर करने के दौरान उनके नाप का हेल्मेट भी लगाना होगा. इस न‍ियम के लागू होने के बाद हेल्मेट और सुरक्षा गियर बनाने वाली कंपनियों को फायदा होगा. बच्चों के साथ बाइक पर यात्रा के दौरान अध‍िकतम स्पीड 40 km/hr से अधिक नहीं होनी चाह‍िए.


यह भी पढ़ें : Google Pay यूजर्स के ल‍िए नई सर्व‍िस लॉन्‍च, एक क्लिक पर म‍िलेगा 1 लाख का लोन; जानें कैसे


फिलहाल साइकिल हेल्मेट से चलेगा काम


बच्चों के हेल्मेट के लिए BIS अलग से स्टैंडर्ड जारी करेगा. तबतक छोटे हेल्मेट, या साइकिल हेल्मेट का प्रयोग किया जा सकता है. आपको बता दें सरकार रोड सेफ्टी के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR), 1989 में संशोधन करने के लिए पहली बार 25 अक्टूबर 2021 को यह ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लेकर आई थी.


बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें