PAN-Aadhaar Linking Deadline: अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार नंबर (Aadhaar Number) से लिंक नहीं किया है तो इनकम टैक्स की ये चेतावनी आप पर भारी पड़ सकती है. आपको दोगुना टैक्स भरना पड़ सकता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट  ने टैक्सपेयर्स को अगाह किया है और लोगों को 31 मई तक अपने पैन को आधार से लिंक करने की सलाह दी गई है. 


31 मई तक पैन को आधार से लिंक करना जरूरी  


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अगर आप टैक्सपेयर हैं तो 31 मई से पहले पैन कार्ड को अपने आधार से जरूर लिंक कर लें. अगर इस डेडलाइन को मिस करते हैं तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है. आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. इनकम टैक्स विभाग की ओर से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है.लोगों को सलाह दी गई है कि वो 31 मई से पहले पैन-आधार को लिंक करवा लें. 


क्या होगा अगर नहीं किया लिंक   


इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक अगर आप अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको दोगुना टीडीएस देना पड़ेगा. 24 अप्रैल 2024 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक जिन लोगों के अकाउंट से कम टीडीएस कटा है, अगर वो 31 मई तक अपने पैन को आधार से लिंक कर लेते हैं तो उन्हें ज्यादा टीडीएस देने की जरूरत नहीं होगी. सीबीसीडी के मुताबिक ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया जाएगा.  यानी अगर आपको अतिरिक्त टैक्स कटौती से बचना है तो 31 मई तक पैन को आधार से लिंक कर लें. 


कैसे करें पैन को आधार से लिंक  


  • आप घर बैठे पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा. 

  • Quick Links पर क्लिक कर Link Aadhaar पर क्लिक करें.

  • पैन और आधार नंबर दर्ज करने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करें. 

  • आधार कार्ड में लिखा अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें.

  • मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को भरें और Validate पर क्लिक करें.