नई दिल्ली. आधार कार्ड (Aadhaar Card) हर भारतीय नागरिक के लिए अनिवार्य डॉक्युमेंट्स है. बिना आधार के कोई भी सरकारी काम नहीं होता. कई बार आधार कार्ड में नाम, पता या मोबाइल नंबर जैसी जानकारियों में कुछ गलती हो जाती है. इसके लिए जनसेवा केंद्रों पर लोग आधार अपडेट के लिए जाते हैं. लेकिन आपको पता है कि आधार कार्ड को कितनी बार अपडेट किया जा सकता है और क्या-क्या डाक्यूमेंट्स लगेंगे? आइए बताते हैं.


आधार कार्ड में गलती से रूक सकते हैं कई काम


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आधार कार्ड में छोटी सी मिस्टेक हो जाने पर कई दिक्कतें आ सकती हैं. इससे पीएम किसान की किस्त रुक सकती है, बैंक में खाता भी गलत स्पेलिंग से खुल सकता है. इन सब दिक्कतों को आसानी से दूर किया जा सकता है. क्योंकि जन्म तिथि से लेकर नाम, पता या लिंग तक सही कराना अब बेहद आसान है, लेकिन इसमें एक जरूरी पेंच आपको समझ लेना बेहद जरूरी है.


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इतनी बार किया जा सकता है एडिट


नाम: केवल दो बार
लिंग: केवल एक बार
जन्म तिथि: जीवन में एक बार (जन्म तिथि में परिवर्तन केवल असत्यापित जन्मतिथि के लिए अपडेट किया जा सकता है.)


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ऐसे होगा अपडेट


अगर आरके आधार कार्ड में नाम, जन्म तिथि या लिंग में कुछ मिस्टेक है तो इसे अपडेट करने के लिए आधार नामांकन/अपडेशन  केंद्र पर जाना होगा. यदि अपडेट लिमिटेड संख्या को क्रॉस कर चुका है तो आपको UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय को ईमेल या डाक के माध्यम से नामांकन केंद्र पर किए गए अपडेट को स्वीकार करने के लिए आवेदन करना होगा. आपको बता दें कि इस तरह के अनुरोध को URN  स्लिप की एक कॉपी, आधार डिटेल्स और एडिट डिटेल से संबंधित डॉक्युमेंट्स भी चाहिए होगा. इन डिटेल्स के साथ आप अपना आवेदन ईमेल help@uidai.gov.in पर भेज सकते हैं.


बता दें, आधार के क्षेत्रीय कार्यालय से आपको एक मेल आएगा. जिसमें जरूरत पड़ने पर आपको वहां बुलाया जा सकता है. UIDAI पहले आपके डॉक्युमेंट्स को चैक करेगा अगर सब सही हुआ तो आपके आधार में जरूरी एडिटिंग की जाएगी. 


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