नई दिल्ली: अगर आपका पैन कार्ड (Pan Card) और आधार कार्ड (Aadhar Card) लिंक नहीं है तो ये आपके काम की खबर है. नए नियमों के अनुसार पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य हो गया है. आधार के साथ पैन लिंक ना होने पर इसे इनऑपरेटिव कैटेगरी में डाल दिया जाएगा और आपका पैन कार्ड रद्द भी हो सकता है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

जानकारी के अनुसार भारत में हर तीसरे नागरिक का आधार-पैन कार्ड से लिंक नहीं है. सभी बिना लिंक हुए पैन-आधार कार्ड 1 अप्रैल 2020 से इन एक्टिव कर दिए जाएंगे. आधार-पैन को लिंक करने की प्रक्रिया बेहद ही आसान है. चंद मिनट में इसे घर बैठे लिंक किया जा सकता है. हालांकि, कुछ मामलों में लोगों को दिक्कत आ रही है. क्योंकि, पैन और आधार अगर डीटेल्स अलग हैं तो लिंकिंग प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा. 


आधार और पैन को लिंक करने के लिए आयकर विभाग UIDAI से डेटा मैच करता है. ऐसे में कोई भी जानकारी गलत होने से लिंकिंग रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है. ये बहुत से मामलों में देखा जाता है, इसमें टैक्यपेयर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर जैसी जानकारी पैन और आधार में मैच नहीं करती हैं. UIDAI ने दिसंबर 2017 में पार्शियल मैचिंग प्रोसेस बंद कर दिया है.


डीटेल्स ठीक करने के लिए फोलो करें ये स्टेप्स


1. पैन-आधार लिंकिंग प्रक्रिया में डीटेल्स मिसमैच होने पर इसे ठीक कराया जा सकता है.
2. आपके पास बायोमेट्रिक आधार ऑथेन्टिकेशन (Biometric Aadhaar Authentication) का ऑपशन होता है.
3. NSDL के पोर्टल से आधार सीडिंग रिक्वेस्ट (Aadhaar Seeding Request) डाउनलोड करना होगा.
4. अपने नजदीकी पैन सेंटर जाकर ऑफलाइन बायोमेट्रिक आधार ऑथेन्टिकेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.
5. NSDL या UTITSL की वेबसाइट की मदद से अपने नजदीकी पैन सेंटर के बारे में जानकारी लें.
6. एक फॉर्म भरना होगा. इसमें अपने पैन और आधार नंबर की जानकारी के साथ नाम भी देने होगा.
7. इसके बाद आप आधार या पैन डेटाबेस में नाम या कोई और जानकारी को बदल सकते है.
8. डीटेल्स चेंज कराने पर आधार और पैन को लिंक करने की रिक्वेस्ट डाल सकते है.
9. सभी नए पैन कार्ड आवेदकों को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में आधार नंबर कोट करना जरूरी है.


ये भी पढ़े:- 1.0 लीटर Turbo Petrol Engine के साथ जल्द लॉन्च होगी Verna Facelift, जानें फीचर्स