गलत खाते में ट्रांसफर हो गए पैसे? वापस मिल सकती है आपकी पूरी रकम, यहां जानिए तरीका
आजकल ऑनलाइन पेमेंट के लिए कई प्लेटफॉर्म मौजूद हैं. लेकिन कई बार ऑनलाइन ट्रांसफर में ये गलती हो जाती है, लेकिन इस रकम को आप वापस भी पा सकते हैं. यहां जानिए पूरी प्रक्रिया.
नई दिल्ली: Banking Services: ऑनलाइन बैंकिंग में कई बार गलत खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं. UPI, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट ने बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़ी मुश्किलों को काफी हद तक कम कर दिया है. अब पैसे ट्रांसफर का काम बस एक मोबाइल से चुटकियों में हो जाता है. लेकिन इसमें कई बार गलत नंबर पर भी पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं.
फटाफट वापस मिलेगी रकम
बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. लेकिन नई सुविधाओं के साथ थोड़ी मुश्किलें भी बढ़ गईं हैं. जैसे कई बार ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने में गलती से किसी और बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं. अगर आपने भी गलती से किसी और के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए तब आप क्या करेंगे? उस पैसे को कैसे वापस पाएंगे? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो जान लीजिए कि आप ये रकम वापस पा सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी प्रक्रिया.
बैंक को तुरंत दें जानकारी
अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो जैसे ही आपको पता चले कि आपके पैसे किसी और के खाते में ट्रांसफर हो गए हैं, तो इसकी जानकारी तुरंत अपने बैंक को दें. कस्टमर केयर को फोन करें और उन्हें पूरी बात बताएं. बैंक आपसे अगर ई-मेल पर सारी जानकारी मांगे तो उसमें इस गलती से हुए ट्रांजेक्शन की पूरी जानकारी दें. ट्रांजेक्शन की तारीख और समय, अपना अकाउंट नंबर और जिस खाते में गलती से पैसे ट्रांसफर हुए हैं, उसका भी जिक्र जरूर करें.
गलत खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाएं तो...
अगर गलत खाते में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं तो रकम वापसी में कुछ समय लग सकता है. आप सबसे पहले ब्रांच जाकर मैनेजर को इसकी जानकारी दें. क्योंकि आप अपने बैंक से यह पता कर सकते हैं कि किस शहर की किस ब्रांच के किस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है. उस ब्रांच में बात कर आप अपने पैसे की वापसी का प्रयास कर सकते हैं. आपकी सूचना के आधार पर बैंक उस व्यक्ति को सूचना देगा, जिसके खाते में गलती से पैसा ट्रांसफर हो गया है. इसके बाद, बैंक उस व्यक्ति से गलत ट्रांसफर हुए पैसा को वापस करने की अनुमति मांगेगा.
ये भी पढ़ें- RBI ने 3 बैंकों पर ठोका मोटा जुर्माना, इनमें से किसी में आपका अकाउंट तो नहीं, जल्दी करें चेक
तुरंत कराएं केस दर्ज
अगर वह व्यक्ति जिसके खाते में गलती से पैसा ट्रांसफर हुआ है, वो लौटाने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस भी दर्ज कराया जा सकता है. हालांकि, पैसा वापस न करने की स्थिति में यह अधिकार रिजर्व बैंक नियमों के उल्लंघन के संदर्भ में होता है. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश के मुताबिक लाभार्थी के खाते की सही जानकारी देना लिंक करने वाले की जिम्मेदारी है. अगर, किसी वजह से लिंक करने वाले से गलती होती है तो उसका जिम्मेदार बैंक नहीं होगा.
बैंकों के लिए RBI के निर्देश
जब आप बैंक अकाउंट से किसी और के खाते में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है. इसमें भी लिखा होता है कि अगर ट्रांजैक्शन गलत है तो कृपया इस मैसेज को इस नंबर पर भेजें. RBI ने भी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि अगर गलती से पैसे किसी दूसरे के खाते में जमा हो जाते हैं तो आपके बैंक को जल्द से जल्द कदम उठाना होगा. बैंक आपके पैसे को गलत खाते से सही खाते में लौटाने के लिए जिम्मेदार है.