ITR: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उठाया बड़ा कदम, शुरू कर दिया ये काम
ITR: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सितंबर, 2021 में एडवांस रूलिंग के लिए तीन बोर्ड का गठन किया था. इसके साथ ही एडवांस रूलिंग की पूरी प्रक्रिया को न्यूनतम प्रत्यक्ष शारीरिक हस्तक्षेप वाला और अधिक कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए ई-एडवांस रूलिंग की योजना शुरू की गई थी.
Income Tax: देश में हर साल करोड़ों लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं. जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल होती है, उन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी होता है. अब इनकम टैक्स विभाग की ओर से अहम जानकारी सामने आई है. दरअसल, आयकर विभाग ने कहा है कि दिल्ली और मुंबई में एडवांस रूलिंग बोर्ड चालू कर दिए गए हैं. ये बोर्ड ईमेल आधारित प्रक्रियाओं के जरिए काम करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करेंगे.
एडवांस रूलिंग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सितंबर, 2021 में एडवांस रूलिंग के लिए तीन बोर्ड का गठन किया था. इसके साथ ही एडवांस रूलिंग की पूरी प्रक्रिया को न्यूनतम प्रत्यक्ष शारीरिक हस्तक्षेप वाला और अधिक कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए ई-एडवांस रूलिंग की योजना शुरू की गई थी. इससे लोगों को काफी फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
सीबीडीटी
सीबीडीटी ने एक बयान में कहा, ''दिल्ली और मुंबई में एडवांस रूलिंग बोर्ड का संचालन शुरू हो गया है. इन बोर्डों ने ई-मेल-आधारित प्रक्रियाओं के जरिए काम करना और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करना शुरू कर दिया है.'' इससे आने वाले दिनों में क्या रिस्पॉन्स मिलता है, उसको भी ध्यान रखा जाएगा.
इनकम टैक्स रिटर्न
बता दें कि भारत में जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल है, उन लोगों को हर साल आईटीआर दाखिल करना होगा. वहीं अगर लोग समय पर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल करेंगे तो लोगों पर जुर्माना भी लग सकता है. साथ ही 31 जुलाई 2023 तक लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते थे.
हालांकि अब अगर लोग इस निर्धारित तारीख के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो लोगों पर 5000 हजार रुपये की जुर्माना लेट फीस के तौर पर भी लगाया जा सकता है. यह जुर्माना 31 दिसंबर 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने तक लगाया जाएगा.
(इनपुट: भाषा)