नई दिल्ली: Income Tax Refund: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने गुरुवार को बताया कि आयकरदाताओं को अभी तक 1.54 लाख करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया है. CBDT के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से 10 जनवरी 2022 तक 1.59 करोड़ टैक्सपेयर्स को भुगतान किया जा चुका है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आईटी विभाग ने बताया कि 1.56 करोड़ मामलों में 53,689 करोड़ रुपये का जमा आयकर लौटाया गया है, जबकि 2.21,976 मामलों में 1,00,612 करोड़ रुपये का कॉरपोरेट कर वापस किया गया है.


1.59 करोड़ टैक्सपेयर्स का हुआ भुगतान


आयकर विभाग ने ट्वीट किया कि‘केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 1 अप्रैल 2021 से 10 जनवरी 2022 के बीच 1.59 करोड़ से अधिक मतदाताओं को 1,54,302 करोड़ से अधिक के रिफंड जारी किए हैं.’इसमें आकलन वर्ष 2021-22 (31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष) के 1.20 करोड़ रिफंड शामिल हैं, जो 23,406.28 करोड़ रुपये के हैं.


ये भी पढ़ें: e-Shram Account : खाते में 1000 रुपये आए या नहीं, इन तरीकों से चेक करें स्टेटस


कैसे चेक करें रिफंड का स्टेटस


अगर आपका रिफंड अभी तक नहीं आया है तो आयकर विभाग की वेबसाइट के जरिये अपने रिफंड की स्टेटस चेक कर सकते हैं. आप ये काम अपने पैन और लॉगिन आईडी औैर पासवर्ड के जरिये इन स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से कर सकते हैं.


- इसके लिए incometax.gov.in पर जाएं और यूजर आई के रूप में अपने पैन और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें.
- फिर, 'ई-फाइल' विकल्प पर क्लिक करें और 'इनकम टैक्स रिटर्न' चुनें. 
- इसके बाद 'व्यू फाइल रिटर्न' चुनें. 
- इस सेक्शन के लिए दाखिल लेटेस्ट आईटीआर को चेक करें. 
- लेटेस्ट फाइल आईटीआर एवाई 2021-22 के लिए होगी.
- यदि आप यहां से 'व्यू डिटेल्स' विकल्प चुनते हैं, तो यह आपको टैक्स रिफंड जारी करने की तारीख, रिफंड की जाने वाली राशि और इस आकलन वर्ष के लिए किसी भी रिफंड के लिए क्लीयरेंस की तारीख दिखा देगा.


रिफंड न मिलने की क्या हो सकती है वजह


रिफंड नहीं मिलने पर सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट पर अपने आयकर खाते में लॉगिन करें. इसके बाद माय अकाउंट्स और उसके बाद रिफंड और फिर डिमांड स्टेटस पर क्लिक करें. इसके बाद वह निर्धारण वर्ष भरें जिसका आपको रिफंड पता करना है. ऐसा करते ही रिफंड से जुड़ी जानकारी सामने आ जाएगी. इसमें रिफंड नहीं भेजने की जानकारी मिल जाएगी.


ये भी पढ़ें: कब और कैसे आम बजट का हिस्सा बना रेलवे बजट, द‍िलचस्‍प है इतिहास


सावधानी से भरें बैंक खाता संख्या


रिफंड दाखिल करते समय आपसे आपकी बैंक खाता मांगा जाता है. ताकि रिफंड सीधे उसी खाते में ट्रांसफर किया जा सके. वैसे आजकल बैंक खाता और आपका रिटर्न पहले से जुड़ा होता है. अगर आपके पास पहले से जुड़ा खाता नहीं है तो सबसे पहले उसे सत्यापित करना होगा. इसके बाद ई-वेरिफिकेशन के लिए विकल्प दिखेंगे. ई-वेरिफिकेशन के उचित मोड को चुनें. अनुरोध को जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी)/आधार ओटीपी को जेनरेट और उसे भरें. रिफंड री-इश्यू रीक्वेस्ट सबमिट करने के बाद एक मैसेज आएगा जिसका मतलब है कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया गया है. आपको जल्द रिफंड जारी किया जाएगा.


बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें