ITR E-Filing 2023: अगर आप भी हर साल इनकम टैक्‍स र‍िटर्न (ITR Retrurn) फाइल करते हैं तो इस पूरी खबर को आप ध्‍यान से पढ़ लीज‍िए. 31 मार्च को व‍ित्‍तीय वर्ष 2022-23 पूरा हो गया है, इसके ल‍िए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) ई-फाइलिंग जल्द शुरू होने की उम्मीद की जा रही है. मीड‍िया र‍िपोर्ट में कहा गया क‍ि जानकारों उम्‍मीद कर रहे हैं क‍ि टैक्‍स पेयर को आईटीआर ई-फाइल‍िंग की सुव‍िधा अप्रैल के आख‍िरी हफ्ते या मई के पहले हफ्ते में म‍िलने की उम्‍मीद है. टैक्‍स पेयर्स फाइनेंश‍िल ईयर 2022-23 के लिए 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे.


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जून के पहले हफ्ते में जेनरेट होगा फॉर्म-16


हालांक‍ि, सैलरीड क्‍लॉस को आईटीआर फाइल करने के ल‍िए जून के दूसरे हफ्ते का इंतजार करना होगा. दरअसल, जून के पहले हफ्ते में कंपन‍ियों की तरफ से जून के पहले हफ्ते में फॉर्म-16 (Form-16) जेनरेट करके द‍िया जाएगा. उसके बाद यह कर्मचार‍ियों के ल‍िए जारी क‍िया जाएगा. आयकर व‍िभाग के ई-फाइल‍िंग पोर्टल पर फ‍िलहाल सैलरीड टैक्‍सपेयर्स के ल‍िए असेसमेंट ईयर 2023-24 का आईटीआर फाइल करने का कोई ऑप्‍शन नहीं है.


म‍िड जून से आईटीआर फाइल‍िंग में तेजी आएगी
एक्‍सपर्ट का कहना है क‍ि सैलरीड क्‍लॉस को आईटीआर फाइल करने के ल‍िए अभी इंतजार करना होगा. नौकरीपेशा अमूमन फॉर्म-16 (Form 16) जारी होने के बाद ही आईटीआर फाइल करते हैं. यह फॉर्म हर बार जून के शुरुआती दो हफ्तों में जारी क‍िया जाता है. यही कारण है क‍ि हार साल म‍िड जून से आईटीआर फाइल‍िंग में तेजी आती है. म‍िड जून से शुरू करके आप 31 जुलाई 2023 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं. उम्‍मीद की जा रही है आईटीआर फाइल‍िंग मई के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगी.


ब‍िना पेनाल्‍टी फाइल होगा आईटीआर
आयकर अधिनियम के तहत, क‍िसी भी व्‍यक्‍त‍ि या संस्था को हर वित्तीय वर्ष के समाप्‍त होने पर इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट के साथ अपना आईटीआर (ITR) सब्‍म‍िट करना जरूरी होता है. आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि तक आप ब‍िना क‍िसी पेनाल्‍टी के र‍िटर्न फाइल कर सकते हैं. टैक्‍सपेयर्स आयकर व‍िभाग की वेबसाइट पर जाकर 'डाउनलोड' ऑप्‍शन के जर‍िये आईटीआर ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हैं. इसी माध्यम से आईटीआर फाइल कर सकते हैं.


कुल 7 प्रकार के आईटीआर फॉर्म
आपको बता दें कुल 7 प्रकार के आईटीआर फॉर्म होते हैं. यह क‍िसी व्‍यक्‍त‍ि व‍िशेष, कारोबारी, कंपनी और ब‍िजनेस के ह‍िसाब से अलग-अलग होता है. इसल‍िए जब आप टैक्‍स र‍िटर्न फाइल करें तो सही आईटीआर फॉर्म स‍िलेक्‍ट करना जरूरी है. यदि आप इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने के ल‍िए गलत आईटीआर फॉर्म (ITR Form) यूज करते हैं तो आप आईटीआर ड‍िफेक्‍टिव होगा. ऐसा होने पर व‍िभाग आपको फ‍िर से र‍िटर्न फाइल करने के ल‍िए नोट‍िस भेजेगा. आइए जानते हैं क‍िस आईटीआर फॉर्म को कौन भर सकता है?


ITR-1 : 50 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वाले व्‍यक्‍त‍ि भर सकते हैं.
ITR-2 : यह फॉर्म ऐसे लोगों के द्वारा भरा जाता है, जो अपनी आवासीय संपत्ति से कमाई करते हैं.
ITR-3 : बिजनेसमैन, इक्‍व‍िटी अनलिस्टेड शेयर में निवेश किया हो, किसी कंपनी में पार्टनर के तौर पर काम कर रहे हो तो आप ITR Form 3 भर सकते हैं. ब्याज, सैलरी, बोनस से आमदनी, कैपिटल गेन्‍स, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी से किराये की इनकम होती है तब भी आप यह फॉर्म भर सकते हैं.
ITR 4 : इंडिविजुअल और हिंदू अविभाजित परिवार के लिए होता है. अगर आपकी इनकम अपने बिजनेस या किसी पेशे से होती है जैसे डॉक्‍टर-वकील की आमदनी, सैलरी या पेंशन से 50 लाख से ज्‍यादा की कमाई करने वाले इस फॉर्म को भरते हैं. आप यद‍ि फ्रीलांसर हैं और आपकी सालाना कमाई 50 लाख से ज्‍यादा है, तब भी यह फॉर्म आप भर सकते हैं.
ITR 5: यह फार्म उन संस्थाओं के लिए है, जिन्होंने खुद को फर्म, LLPs, AOPs, BOIs के रूप में रजिस्टर्ड करा रखा है.
ITR 6 या 7: जिन कंपनियों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन-11 के तहत (धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य वाली प्रॉपर्टी से हुई आय) छूट नहीं मिलती है, उनके लिए ITR Form 6 होता है. इसे इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल किया जा सकता है.


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