Income Tax: टैक्स बचाने के लिए शानदार है सरकार की ये स्कीम, इतना बचा लेंगे पैसा
Income Tax Saving Scheme: इसके अलावा अगर कोई पुरानी टैक्स व्यवस्था के हिसाब से टैक्स दाखिल करता है तो उसे कई इंवेस्टमेंट पर टैक्स छूट हासिल हो सकती है. अगर पुरानी टैक्स व्यवस्था के हिसाब से टैक्स दाखिल करना है तो अपनी इनकम पर टैक्स छूट भी हासिल की जा सकती है.
Income Tax Return: इनकम टैक्स दाखिल करने की तारीख नजदीक आ रही है. अप्रैल के महीने में देश में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी. वहीं वर्तमान में लोग पुरानी टैक्स व्यवस्था और नई टैक्स व्यवस्था के हिसाब से टैक्स दाखिल कर सकते हैं. नई टैक्स व्यवस्था के हिसाब से अगर कोई टैक्स दाखिल करता है तो उसे इंवेस्टमेंट पर किसी भी प्रकार की कोई छूट हासिल नहीं होगी. हालांकि पुरानी टैक्स व्यवस्था में छूट मिल सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है.
टैक्स सेविंग स्कीम
इसके अलावा अगर कोई पुरानी टैक्स व्यवस्था के हिसाब से टैक्स दाखिल करता है तो उसे कई इंवेस्टमेंट पर टैक्स छूट हासिल हो सकती है. अगर पुरानी टैक्स व्यवस्था के हिसाब से टैक्स दाखिल करना है तो अपनी इनकम पर टैक्स छूट भी हासिल की जा सकती है. सरकार की ओर से कई टैक्स सेविंग स्कीम चलाई जा रही है. इन टैक्स सेविंग स्कीम के लिए लोग अपनी टैक्सेबल इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं.
सेविंग स्कीम
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C, 80CCC और 80CCD(1) एक साल में 1.5 लाख रुपये तक की कुल टैक्स कटौती की अनुमति देते हैं. इन वर्गों में विभिन्न प्रकार के निवेश विकल्प शामिल हैं, जिनमें साधारण जीवन बीमा योजना से लेकर हाइब्रिड यूलिप तक शामिल हैं. वहीं इनमें एक स्कीम राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (National Savings Certificate) भी शामिल है.
इनकम टैक्स
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र एक बचत बॉन्ड योजना है जो मुख्य रूप से छोटे से मध्यम आय वाले निवेशकों को धारा 80C के तहत आयकर पर बचत करते हुए निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है. यदि आपके पास बैंक या डाकघर में बचत खाता है, तो आप ई-मोड में एनएससी प्रमाणपत्र खरीद सकते हैं, बशर्ते आपके पास इंटरनेट बैंकिंग तक पहुंच हो. एनएससी को एक निवेशक के जरिए खुद के लिए या नाबालिग की ओर से या किसी अन्य वयस्क के साथ संयुक्त खाते के रूप में खरीदा जा सकता है. इस स्कीम के जरिए 1.5 लाख रुपये सालाना तक टैक्स बचाया जा सकता है.
पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं