IRCTC से दोस्तों-रिश्तेदारों के लिए करिए टिकटों की बुकिंग, लेकिन एक गलती पहुंचा सकती है जेल, जान लीजिए रेलवे का नियम
IRCTC Ticket Booking: ट्रेन से सफर करने के लिए अगर आप भी ऑनलाइन टिकट बुक (Online Train Ticket Booking) करते हैं तो ये खबर आपके काम की है. ऑनलाइन टिकट बुकिंग वेबसाइट IRCTC से ट्रेन टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग के जरिए आप घर बैठे किसी भी ट्रेन में टिकट रिजर्वेशन कर लेते हैं.
IRCTC Ticket Booking: ट्रेन से सफर करने के लिए अगर आप भी ऑनलाइन टिकट बुक (Online Train Ticket Booking) करते हैं तो ये खबर आपके काम की है. ऑनलाइन टिकट बुकिंग वेबसाइट IRCTC से ट्रेन टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग के जरिए आप घर बैठे किसी भी ट्रेन में टिकट रिजर्वेशन कर लेते हैं. आप IRCTC ने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, संगे-संबंधियों के लिए टिकट की भी बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन बुकिंग के दौरान आपकी छोटी सी गलती आपको मुश्किल में डाल सकती है.
IRCTC से टिकट बुकिंग का नियम
आप अपनी IRCTC पर्सनल आईडी से अपने अलावा अपने दोस्तों-रिश्तेदारों के लिए टिकटों की बुकिंग कर सकते हैं. नियम के मुताबिक हर महीने टिकट बुकिंग की लिमिट तय है. आईआरसीटीसी की ओर से पर्सनल आईडी से आपको हर महीने अधिकतम 12 से 24 टिकट बुकिंग की सुविधा मिलती है. टिकटों की बुकिंग से लिए आपको अपनी आईआरसीटीसी लॉगइन को आधार से लिंक करना होगा. बिना इसके रिजर्वेशन में दिक्कत आ सकती है. रेलवे की ओर से यह दोहराया गया है कि पर्सनल कस्टमर आईडी का उपयोग करके बुक किए गए टिकट केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए हैं. उन टिकटों का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इल्तेमाल नहीं किया जा सकता है. किसी भी तरह का दुरुपयोग, जैसे कि व्यावसायिक रूप से टिकट बेचना, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 143 के तहत अपराध माना जाता है.
टिकट बुकिंग की इस गलती पर जाना पड़ सकता है जेल
आईआरसीटीसी की पर्सनल आईडी से बुक किए गए टिकटों को अगर आप बेचते हैं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है. रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 143 के तहत आईआरसीटीसी के एप या वेबसाइट पर यूजर की पर्सनल आईडी से बुक किए गए टिकटों को बेचते हुए पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. रेलवे के नियम के मुताबिक यूजर की पर्सनल आईडी के जरिये टिकट बुकिंग कर उसे बेचे जाने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है.
अपनी IRCTC आईडी से बुक टिकट बेचा तो कितनी मिलेगी सजा
आईआरसीटीसी और रेलवे के नियम के मुताबिक पर्सनल IRCTC आईडी से टिकट बुक करके उसका कॉर्मिशयल इस्तेमाल करना अपराध है. रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 143 के तहत इसपर स्ख्त कार्रवाई का प्रावधान है. लाभ कमाने के लिए पर्सनल आईडी से टिकटों की खरीद-फरोख्त करना रेलवे के नियम के खिलाफ है. पर्सनल आईडी से बुकिंग टिकटों का अगर आप कॉर्मिशियल इस्तेमालय यानी उसे बेचते हैं तो 3 साल की जेल और 10000 रुपये का जुर्माना हो सकता है.
क्या दोस्तों-रिश्तेदारों के लिए आईआरसीटीसी से टिकटों की कर सकते हैं बुकिंग
आईआरसीटीसी ने टिकटों की बुकिंग और उसके कॉर्मिशियल इस्तेमाल के लिए ट्रैवल एजेंटों को अधिकृत किया है. रेलवे की ओर से ऑथराइज ट्रैवल एजेंट टिकटों की बुकिंग और बिक्री कर सकते हैं. आईआरसीटीसी ने अपनी वेबसाइट के FAQ सेक्शन में इस बारे में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि कोई भी यूजर अपनी आईटी से दोस्तों-रिश्तेदारों के लिए टिकट बुक कर सकता है. इस बात का ध्यान रखना है कि सफर करने वाले यात्री के पास वैरिड आईडी प्रूफ हो.