IRDAI Update: अगर आपके पास क‍िसी भी कंपनी की हेल्‍थ इंश्‍योरेंस पॉल‍िसी है तो यह खबर आपके ल‍िए है. जी हां, इंश्‍योरेंस रेग्‍युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉर‍िटी (IRDAI) की तरफ से ग्राहकों के ह‍ितों को ध्‍यान में रखते हुए नया आदेश जारी क‍िया गया है. इस आदेश के तहत बीमा कंपनी को ग्राहकों के ल‍िए कस्‍टमर इंफारमेशन शीट (CIS) को सरल बनाने के ल‍िए कहा गया है. इसके तहत इंश्‍योरेंस कंपनी को पॉल‍िसी की बुन‍ियादी जानकारी जैसे इंश्‍योर्ड अमाउंट और पॉलिसी में कवर किए गए खर्च के साथ दावे के बारे जानकारी मुहैया करानी होगी.


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1 जनवरी 2024 से लागू होगा न‍ियम


ग्राहकों को इस बारे में जानकारी 1 जनवरी से तय फार्मेट में म‍िलेगी. इरडा (IRDAI) की तरफ से ग्राहकों को सभी चीजें समझाने के ल‍िए मौजूदा कस्‍टमर इंफारमेशन शीट (CIS) में बदलाव क‍िया गया है. इंश्‍योरेंस रेग्‍युलेटर ने इस बारे में सभी बीमा कंपनियों को भेजे लेटर में कहा क‍ि नया सीआईएस (CIS) 1 जनवरी, 2024 से लागू हो जाएगा. अथॉर‍िटी ने कहा कि पॉलिसीहोल्‍डर के लिए खरीदी गई पॉलिसी के नियम और शर्तों को समझना जरूरी है.


इस लेटर के अनुसार ‘पॉलिसी से जुड़े पेपर से ग्राहक के ल‍िए समझना मुश्‍क‍िल हो सकता है. ऐसे में पेपर ऐसा होना चाह‍िए जो पॉलिसी से जुड़ी बेस‍िक जानकारी को आसान शब्दों में समझाता हो. साथ ही इसमें सभी जानकारी भी मौजूद हो. सर्कुलर के अनुसार बीमा कंपनी और पॉलिसीहोल्‍डर के बीच पॉलिसी से जुड़े प्‍वाइंट अलग-अलग होने के कारण कई शिकायतें आ रही हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए बदलाव के साथ सीआईएस जारी किया गया है.


नए सीआईएस में कंपनी को इंश्‍योरेंस प्रोडक्‍ट / पॉलिसी का नाम, पॉलिसी संख्या, बीमा उत्पाद / पॉलिसी का प्रकार और बीमित राशि के बारे में जानकारी देनी होगी. इसके अलावा पॉलिसीहोल्‍डर को पॉलिसी में शामिल किए गए खर्चों, उसके दायरे से बाहर की चीजों, प्रतीक्षा अवधि, कवरेज की वित्तीय सीमा, दावा प्रक्रिया और शिकायत निपटान व्यवस्था के बारे में भी सूचित किया जाएगा. सर्कुलर के अनुसार इंश्‍योरेंस कंपनी, मीड‍िएटर और एजेंट को बदले हुए सीआईसी का ब्योरा पॉलिसीहोल्‍डर्स को भेजना होगा.