नई दिल्ली: लोग अपनी जीवन भर की जमा पूंजी बैंक में जमा करते हैं और जरूरत पड़ने पर उसको निकालते हैं. पहले बैंकों से सुबह 10 बजे से 2 बजे तक बैंकों की लाइन में लगकर लोग पैसे निकालते थे. लेकिन डिजिटल बैंकिंग और ATM ने ये काम बेहद आसान कर दिया है. अब किसी भी समय आप अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं. लेकिन डिजिटल बैंकिंग शुरू होने के बाद फ्रॉड के कई मामले सामने आए हैं.


मृतक के ATM से पैसे निकालना है गैरकानूनी


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कई बार देखा गया है कि, किसी की मृत्यु के बाद परिवार के लोग उसके अकाउंट से एटीएम के जरिए पैसा विड्रॉल कर लेते हैं, जो कि गैरकानूनी है. आपको बता दें कि, नॉमिनी भी बिना बैंक को सूचना दिए किसी की मृत्यु के बाद अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकता. अगर ऐसे किसी मामले में कोई पकड़ा जाता है तो उसे सजा भी हो सकती है. आइए जानते है इसके बारे में डिटेल मे..


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पूरा प्रोसेस फॉलो करके ही निकाल सकते हैं पैसे


कानून के मुताबिक किसी की मृत्यु के बाद उसके अकाउंट से एटीएम द्वारा पैसे निकालना गलत है. जब तक आप व्यक्ति की मृत्यु  के बाद उसकी सारी संपत्ति अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं करवा लेते तब तक आप उनके पैसों के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं. ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले बैंक को सूचित करना होगा कि, खाताधारक की मौत हो गई है. इसके बाद नॉमिनी सारी प्रक्रिया पूरी करके पैसे निकाल सकता है. वहीं अगर उस अकाउंट में एक से ज्यादा नॉमिनी है, तो सभी नॉमिनी का सहमति पत्र बैंक को दिखाकर अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं.


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ऐसे करना होगा क्लेम


गौरतलब है कि नॉमिनी बैंक जाकर मृतक के अकाउंट में जमा रकम पर क्लेम कर सकता है. इसके लिए उसे एक फॉर्म भरना होता है. इसके साथ ही मृतक की पासबुक, अकाउंट की टीडीआर, एटीएम, चेक बुक, मृतक का डेथ सर्टिफिकेट और अपना अधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे कुछ जरूरी डॉक्युमेंट भी बैंक में सबमिट करने होते हैं. इसके बाद बैंक मृतक के अकाउंट के पैस नॉमिनी को दे देता है और मृतक का अकाउंट बंद हो जाता है.


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