Pension Scheme: 60 नहीं 50 की उम्र पर मिलेगी पेंशन...हेमंत सोरेन का सूबे के लोगों के लिए बड़ा ऐलान
Jharkhand News: सोरेन ने कहा हम एक कदम आगे जाते हुए आदिवासी और दलित समुदाय के लाभार्थियों के लिए उम्र सीमा को घटाकर 50 साल कर रहे हैं. फिलहाल सरकार की तरफ से यूनिवर्सल पेंशन स्कीम चलाई जाती है.
Old Age Pension: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एससी, एसटी, ओबीसी और आदिवासी कैटेगरी के लोगों को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि जल्द इन कैटेगरी में आने वालों की ओल्ड ऐज पेंशन (Old Age Pension) की उम्र सीमा को 60 साल से घटाकर 50 साल किया जाएगा. सोरेन ने सरकार के चौथे साल के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में यह घोषणा की. उन्होंने कहा, 'हमारे पड़ोसी राज्य जैसे बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल सीनियर सिटीजन को 250 से 300 रुपये तक मंथली पेंशन दे रहे हैं. लेकिन, हम 1000 रुपये पेंशन दे रहे हैं.'
सरकार ने अपाइंटमेंट लेटर भी वितरित किए
सोरेन ने कहा हम एक कदम आगे जाते हुए आदिवासी और दलित समुदाय के लाभार्थियों के लिए उम्र सीमा को घटाकर 50 साल कर रहे हैं. फिलहाल सरकार की तरफ से यूनिवर्सल पेंशन स्कीम चलाई जाती है. इसके तहत सीनियर सिटीजन, दिव्यांग, सिंगल वुमेन, विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन दी जाती है. इस मौके पर 662 लैब टेक्निशियन को भी अपाइंटमेंट लेटर दिए गए. इसके अलावा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स और 300 से ज्यादा हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारियों को नियुक्ति-पत्र बांटे गए. सीएम ने इस मौके पर 4500 करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया.
लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 36 लाख हुई
मुख्यमंत्री ने पेशन योजना में जिस तरह बदलाव की बात कही है उसके तहत राज्य के आदिवासी और दलित 50 की उम्र होते ही पेंशन पाने के हकदार होंगे. सरकार ने इस फैसले को लेने के पीछे का कारण बताते हुए कहा कि इस समुदाय में मृत्यु दर ज्यादा है और उन्हें 60 साल के बाद नौकरियां भी नहीं मिलतीं. सोरेन ने दावा किया कि साल 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद 20 साल में महज 16 लाख लोगों को पेंशन का फायदा मिला. लेकिन उनकी सरकार ने लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर 36 लाख कर दी है. इनमें 18 साल से ज्यादा की उम्र वाली विधवाएं और दिव्यांग लोग शामिल हैं.'
झारखंड में मौजूदा पेंशन योजना
झारखंड सरकार की तरफ से आर्थिक और शारीरिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम चलाई जा रही है. योजना के तहत राज्य के 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांगों और आदिवासी समुदाय के लोगों का पेंशन का फायदा दिया जाता है. इसके तहत हर महीने लाभार्थियों को 1000 रुपये दिया जाता है. योजना से जुड़ने के लिए बुजुर्ग की उम्र 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए. वहीं, विधवा की उम्र 18 साल से ज्यादा हो. पेंशन में रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरतमंद को आवेदन पत्र भरकर संबंधित ब्लॉक ऑफिस में जमा करना होता है. आवेदन की जांच करने के बाद ही पात्र लाभार्थियों को पेंशन का फायदा दिया जाता है.