नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, आज पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख है. अगर आपने इस काम को पूरा नहीं किया तो 1 अप्रैल से आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा. ऐसे में आप कई काम नहीं कर पाएंगे. परमानेंट अकाउंट नंबर कितना महत्वपूर्ण होता है इसे आप जानते ही हैं. इसके बिना रिटर्न नहीं फाइल किया जा सकता है. वैलिड पैन नहीं होने की स्थिति में IT एक्ट के सेक्शन 194(J) के तहत TDS (टैक्स डिडक्टेट एट सोर्स) दोगुना काटा जाएगा. वहीं, अगर कॉन्ट्रैक्टर के पास वैलिड PAN नहीं है तो IT एक्ट के सेक्शन 194(C) के तहत उससे भी दोगुना TDS काटा जाएगा. इन सबके अलावा आज आपको फिजिकल शेयरों को डीमैट फॉर्म में भी बदलना होगा.


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कैसे लिंक करने PAN-Aadhaar
1. पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
2. पेज के लेफ्ट साइड में आपको आधार लिंक करने का ऑप्शन ब्लिंक करता हुआ दिखेगा. यहां एक बॉक्स खुलता है जिसके ऊपर Click here का ऑप्शन ब्लिंक करता दिख जाएगा. अगर आपको नहीं मालूम है कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं तो यहां आप स्टेटस पता कर सकते हैं.
3. अगर पैन आधार लिंक नहीं हुआ है तो नीचे फॉर्म को भरें. यहां आपसे पैन नंबर, आधार नंबर और आधार के ऊपर आपका नाम मांगा जाएगा. जानकारी भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.
4. एक बात का ध्यान रखें कि नाम वहीं लिखें जो आपके आधार पर लिखा हुआ है. अगर किसी तरह की परेशानी आती है तो उसका पता उसी दौरान चलेगा.
5. अगर आधार में नाम या अन्य जानकारी संबंधी किसी तरह की परेशानी आती है तो इसके लिए UIDAI की वेबसाइट uidai.gov.in पर विजिट करें और इसमें सुधार कर लें.


SMS के जरिए कैसे लिंक करें पैन-आधार
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 567678 और 56161 नंबर जारी किया है जिसपर रजिस्टर्ड नंबर से SMS कर पैन और आधार लिंक कर सकते हैं. मैसेज बॉक्स में जाकर UIDPAN (कैपिटल में) टाइप करें स्पेस के बाद 12 अंकों का आधार नंबर टाइप करें फिर स्पेस के बाद 10 अंकों का पैन नंबर टाइप कर सेंड कर दें.