Mahila Samman Saving Certificate: मोदी सरकार की ओर से लोगों के लिए कई स्कीम चलाई जा रही है. इन स्कीम में अलग-अलग वर्ग के लोगों को मदद मुहैया करवाई जा रही है. वहीं अब लोकसभा चुनाव से एक साल पहले मोदी सरकार ने अहम स्कीम स्कीम लॉन्च की है. इस स्कीम को लेकर बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से भी ऐलान किया गया था. दरअसल, मोदी सरकार की ओर से अब खास महिलाओं के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है.


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महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 2023-24 में महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र का ऐलान किया था. यह स्कीम महिलाओं और लड़कियों के लिए एक नई लघु बचत योजना है. महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना की घोषणा आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में की गई थी. मोदी सरकार की ओर से लॉन्च की गई महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो चुकी है. इस स्कीम में सरकार की ओर से 7.5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर उपलब्ध है.


                                                                                                                                                                                                             


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इतने साल की है योजना
महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र अप्रैल 2023 से मार्च 2025 तक दो साल के लिए उपलब्ध एक बार की योजना है. यह महिलाओं या लड़कियों के नाम पर एक निश्चित ब्याज दर पर दो साल के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये तक जमा करने की सुविधा प्रदान करेगा. महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र केवल बालिका या महिला के नाम पर ही बनवाया जा सकता है. महिला या नाबालिग बच्ची के अभिभावक महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना खोल सकते हैं.


जमा राशि
वहीं महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के तहत न्यूनतम जमा राशि एक सौ रुपये के गुणकों में 1000 रुपये है. खाताधारक के एक खाते या सभी महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र खातों में अधिकतम जमा राशि 2 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. एक महिला या बालिका का अभिभावक मौजूदा खाता खोलने से कम से कम तीन महीने के अंतराल के बाद दूसरा महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र खाता खोल सकता है.


निकासी
महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र खाते की परिपक्वता अवधि दो वर्ष है. इस प्रकार परिपक्वता राशि का भुगतान खाताधारक को खाता खोलने की तिथि से दो वर्ष बाद किया जाएगा. महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना के तहत आंशिक निकासी की सुविधा प्रदान की जाती है. खाता खोलने की तारीख से एक वर्ष के बाद खाताधारक खाते की शेष राशि का 40% तक निकाल सकता है. छोटी बचत योजनाएं आमतौर पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत कर लाभ के लिए योग्य होती हैं. हालांकि, इस योजना की कराधान संरचना अभी तक निर्दिष्ट नहीं की गई है.


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