New Pension Scheme: अगर आप या आपके पर‍िवार में कोई सरकारी कर्मचारी है तो यह खबर आपको खुश कर देगी. केंद्रीय और राज्‍य सरकार के कर्मचार‍ियों की तरफ से लंबे समय से पुरानी पेंशन (Old Pension) को बहाल करने की मांग की जा रही है. कर्मचार‍ियों की मांग को देखते हुए कुछ कांग्रेस शास‍ित राज्‍यों की तरफ से पुरानी पेंशन को बहाल कर द‍िया गया है. प‍िछले द‍िनों 1 अप्रैल से ह‍िमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचार‍ियों के ल‍िए पुरानी पेंशन को बहाल करने का नोट‍िफ‍िकेशन जारी किया गया था. अब राज्‍य सरकार के कर्मचार‍ियों का नया वेतन मई में कर्मचार‍ियों के खाते में आ गया है.


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कर्मचार‍ियों को बढ़ा हुआ वेतन मिला


हिमाचल सरकार की तरफ से मई में दिए गए अप्रैल के वेतन में से न्‍यू पेंशन स्कीम (NPS) का शेयर नहीं काटा गया है. मई की पहली तारीख को कर्मचार‍ियों को बढ़ा हुआ वेतन मिला है. अभी तक कर्मचार‍ियों के वेतन से एनपीएस के मद में 10 प्रत‍िशत वेतन कटता था. इसके अलावा सरकार की तरफ से इस मद में 14 प्रतिशत की ह‍िस्‍सेदारी की जाती है. लेक‍िन सरकार ने अप्रैल की सैलरी से कर्मचार‍ियों के वेतन से 10 प्रत‍िशत पैसा नहीं काटा है और यह उन्‍हें सैलरी के रूप में म‍िला है.


पीएफआरडीए में पैसा जमा करने के लिए नहीं भेजा
ह‍िमाचल सरकार की तरफ से इस बारे में पहले से तय स‍िस्‍टम के अनुसार कार्रवाई की गई. यानी 1 अप्रैल 2023 से किसी भी कर्मचारी का एनपीएस (NPS) का शेयर केंद्र सरकार की एजेंसी पीएफआरडीए (PFRDA) में जमा करने के लिए नहीं भेजा गया. हालांकि, ऐसे कर्मचारी ज‍िनके सेवाकाल के 10 साल पूरे नहीं हुए हैं, उन्हें पुरानी पेंशन योजना (OPS) का फायदा नहीं म‍िलेगा. ऐसे कर्मचार‍ियों के बारे में अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है. इन कर्मचार‍ियों के एनपीएस (NPS) का पैसा भी वेतन से नहीं काटा गया है.


एनपीएस का शेयर नहीं काटा गया
ऐसे में सवाल यह उठ रहा है क‍ि जब कर्मचार‍ियों के ह‍िस्‍से से एनपीएस का शेयर नहीं काटा गया तो उनके भविष्य का क्या होगा? ओपीएस (OPS) के लिए जीपीएफ (GPF) में पैसा जमा करना भी शुरू नहीं हो सका है. आपको बता दें ह‍िमाचल प्रदेश सरकार से पहले छत्‍तीसगढ़, राजस्‍थान, पंजाब और झारखंड सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन को बहाल क‍िया जा चुका है. बीजेपी शास‍ित कुछ राज्‍य भी चुनाव को देखते हुए पुरानी पेंशन को लागू करने पर व‍िचार कर रहे हैं.


पुरानी पेंशन योजना क्‍या है?
इस योजना में सेवान‍िवृत्‍त‍ि के वक्‍त कर्मचारी को वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है. पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत जनरल प्रोव‍िडेंट फंड (GPF) का प्रावधान द‍िया गया है. इस योजना में कर्मचारी को 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्‍युटी म‍िलने की सुव‍िधा है. हर छह महीने बाद इसमें डीए बढ़ाया जाता है. इस योजना के तहत पेंशन की राश‍ि का भुगतान सरकार के खजाने यानी ट्रेजरी से होता है. सेवान‍िवृत कर्मचारी की मौत होने पर न‍ियमानुसार पेंशन की राश‍ि उसके पर‍िजनों को म‍िलती है. इस योजना में कर्मचारी के वेतन से क‍िसी प्रकार की राश‍ि नहीं काटी जाती.


नई पेंशन योजना क्‍या है?
नई पेंशन योजना बेस‍िक सैलरी और डीए का 10 प्रत‍िशत ह‍िस्‍सा कटता है. राष्‍ट्रीय पेंशन योजना (NPS) पूरी तरह से शेयर बाजार की चाल पर आधार‍ित है. इसमें 60 वर्ष के बाद पेंशन पाने के ल‍िए एनपीएस फंड का 40 प्रत‍िशत न‍िवेश करना होता है. यानी आपको 60 प्रत‍िशत पैसे में से पेंशन म‍िलती है. इस योजना में र‍िटायरमेंट के बाद पेंशन की गारंटी नहीं है. न ही पर‍िजनों के ल‍िए कोई सुव‍िधा है. इसमें डीए बढ़ने का भी कोई प्रावधान नहीं है.


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