मास्क और सैनिटाइजर को GST फ्री करने की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट को लगाई फटकार
कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के बीच मास्क और सैनिटाइजर को जीएसटी फ्री (GST Free)करने की याचिका आज सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई.
नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के बीच मास्क और सैनिटाइजर को जीएसटी फ्री (GST Free)करने की याचिका आज सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई. याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की थी कि मामले को गंभीरता से लेते हुए इन दोनो उत्पादों से जीएसटी हटा लेना चाहिए ताकि आम नागरिकों को इस महामारी की स्थिति में किफायती दामों पर मिल सके.
सुप्रीम कोर्ट ने की याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने मास्क और सैनिटाइजर को जीएसटी मुक्त करने की याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही याचिकाकर्ता एडवोकेट को कड़ी फटकार भी लगाई है. कोर्ट ने कहा 'आप एडवोकेट है, और इस समय आपके पास कोई काम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी याचिका दायर कर देंगे.'
बताते चलें कि देश में कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण के बीच केंद्र व राज्य सरकारों ने मास्क और सैनिटाइजर की आपूर्ति पर नजर बना रखी है. इन दोनो उत्पादों के दामों को नियत्रण सूची में रखा गया है. साथ ही आपूर्ति बनी रहे इसके लिए दोनो उत्पादों पर निगरानी भी रखी जा रही है.
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उल्लेखनीय है कि देश में कोरोना वायरस के मामलों में कोई कमी नहीं आई है. देश में कोरोना (Coronavirus) संक्रमितों की संख्या 18 हजार के पार पहुंच गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश में कुल 18601 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं. बीते 24 घंटे में कोरोना के 1336 नए मामले सामने आए हैं और 47 लोगों की मौत हो चुकी है. 24 घंटे में ये अब तक का सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा है. वहीं अब तक 3252 लोग ठीक हो चुके हैं.