नई दिल्ली: क्या आपने हाल ही में नौकरी बदली है? अगर हां, ये खबर आपके बहुत काम आने वाली है. नौकरी बदलने पर आपको अपने पुराने ईपीएफ खाते का पैसा नई कंपनी के ईपीएफ खाते में ट्रांसफर करना होता है ताकि आप पीएफ के कुल अमाउंट पर ज्यादा ब्याज पा सकें. अगर आपने पहले कभी ऐसा नहीं किया है, तो आज हम आपको घर बैठे ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर करने के आसान तरीके के बारे में बताएंगे जिससे आपको बहुत फायदा होगा. आइए जानते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं...


स्टैप बाई स्टैप समझें पूरा प्रोसेस:-


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

1. सबसे पहले unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाकर लॉगइन करें.
2. होम पेज पर अपना UAN लॉग-इन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें.
3. इसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज ऑप्शन पर जाएं और वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट (ट्रांसफर रिक्वेस्ट) ऑप्शन पर क्लिक करें.
4. मौजूदा नौकरी के लिए पर्सनल इंफोर्मेशन और पीएफ अकाउंट को वेरिफाई करें.
5. फिर Get Details ऑप्शन पर क्लिक करें. ऐसा करने पर आपकी पिछली नौकरी की पीएफ डिटेल्स स्क्रीन पर आ जाएंगी.
6. ऑनलाइन क्लेम फॉर्म को अटेस्ट करने के लिए पिछले एंप्लॉयर और वर्तमान एंप्लॉयर में से किसी एक को चुनें. इसे ऑथराइज्ड सिग्नेटरी होल्डिंग DSC की उपलब्धता के आधार पर चुनें.
7. दोनों में से किसी भी एंप्लॉयर को चुनकर मेंबर आईडी या UAN दें.
8. अब आपको Get OPT ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. ये ओटीपी आपके यूएन के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा. इसे डालकर सब्मिट ऑप्शन को सलेक्ट करना होगा.


फिर 10 दिन में करना होगा ये काम


पीएफ ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने के 10 दिनों के अंदर चुनी गई कंपनी या संस्थान को PDF फाइल में अपने ऑनलाइन EPF ट्रांसफर आवेदन की सेल्फ अटेस्ट कॉपी जमा करनी होती है. कंपनी या संस्थान डिजिटल रूप से EPF ट्रांसफर रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देते हैं. अप्रूवल के बाद EPF को वर्तमान कंपनी के साथ नए EPF खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है.


ये भी पढ़ें:- अंडा उबालने, फ्राई करने में लोग करते हैं ये गलतियां; ऐसे अपने तरीके को करें सही


​ट्रैकिंग आईडी भी होती है जनरेट


एक बात का ध्यान रखें, इंप्लॉइज प्रॉविडेंट फंड ट्रांसफर प्रॉसेस के दौरान एक ट्रैकिंग आईडी भी जनरेट होती है. इसका इस्तेमाल आवेदन को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं. एक और पॉइंट यह है कि कर्मचारी को ट्रांसफर क्लेम फॉर्म (फॉर्म 13) डाउनलोड करना होता है. कुछ मामलों में कर्मचारी को EPF ट्रांसफर की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कंपनी को यह फॉर्म जमा करना होता है.


ये भी पढ़ें:- ये हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स, तस्वीर देखते ही करेंगे ट्रिप प्लान


कितने दिन में निकाल सकते हैं पैसा?


कई बार इमरजेंसी में लोग रिटायरमेंट से पहले ही अपने पीएफ का पैसा निकाल लेते हैं. इसके लिए आपको आवेदन करना होगा. करीब 20 दिन के लंबे क्लेम प्रोसेस के बाद आपको पैसा मिल जाएगा. PF, सैलरी पाने वाले लोगों को मिलने वाली एक बड़ी सुविधा है. अधिकांश कर्मचारियों की बेसिक सैलरी से 12 परसेंट हिस्सा हर महीने पीएफ खाते में जमा होता है. इतनी ही रकम हर महीने कंपनी की तरफ से भी कर्मचारी के खाते में जमा की जाती है.


LIVE TV