मूवी टिकट के साथ खरीदा पॉपकॉर्न तो लगेगा 6 गुना `लगान`, समझ लीजिए GST का सारा हिसाब-किताब
गली-मुहल्ले की रेडी पर बिकने वाला पॉपकॉर्न इन दिनों चर्चा में है. चर्चा में इसलिए क्योंकि इसपर लगे टैक्स को लेकर विवाद शुरू हो गया है. पॉपकॉर्न पर GST को लेकर ऐसा विवाद छिड़ा कि आम सा पॉपकॉर्म भी खास बन गया. बड़े-बड़े लोग इस पॉपकॉर्न को लेकर ट्वीट करने लगे.
Popcorn GST: गली-मुहल्ले की रेडी पर बिकने वाला पॉपकॉर्न इन दिनों चर्चा में है. चर्चा में इसलिए क्योंकि इसपर लगे टैक्स को लेकर विवाद शुरू हो गया है. पॉपकॉर्न पर GST को लेकर ऐसा विवाद छिड़ा कि आम सा पॉपकॉर्म भी खास बन गया. बड़े-बड़े लोग इस पॉपकॉर्न को लेकर ट्वीट करने लगे. तमाम तरह की दलीलें दी जाने लगी. कुछ ने तो देश छोड़ने तक की बात कह दी. अब जरा इस पॉपकॉर्न पर हिसाब-किताब को समझ लीजिए. कौन सा पॉपकॉर्न सस्ता और कौन सा महंगा पड़ने वाला है ये समझ लीजिए.
मूवी टिकट के साथ पॉपकॉर्न खरीदा तो पड़ेगा महंगा
खुले में बिकने वाले पॉपकॉर्न पर पहले की तरह की 5 प्रतिशत की दर से GST लगता रहेगा, लेकिन अगर उसी पॉपकॉर्न को आपने मूवी टिकट के साथ बुक कर ली तो करीब 6 गुना ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा. सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स में मूवी देखते हुए पॉपकॉर्न खाना किसे पसंद नहीं है. अगर आप इंटरवल के बीच में जाकर पॉपकॉर्न खरीदते हैं तो 5 फीसदी की दर से ही जीएसटी टैक्स लगेगा, लेकिन अगर आपने गलती से फिल्म की टिकट के साथ ही पॉपकॉर्न खरीद लिया तो करीब 6 गुना यानी 28 फीसदी जीएसटी चुकाना होगा. मूवी टिकट के साथ पॉपकॉर्न बुक करने पर आपको 28 फीसदी टैक्स लगेगा. दरअसल टिकट के साथ बेचे जाने वाले पॉपकॉर्न को एक कंपोजिट सप्लाई के तौर पर आंका जाता है, जिसपर टिकट की लागू दर के मुताबिक ही टैक्स लगाया जाता है.
पॉपकॉर्न पर तीन तरह के GST
अगर आप मॉल और मूवी थियेटर में आप खुली पैकेट में पॉपकॉर्न खरीदते हैं तो सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी लगेगा. नमक और मसालों के साथ मिले पॉपकॉर्न पर भी 5 फीसदी टैक्स ही लगेगा. लेकिन अगर वहीं पॉपकॉर्न पहले से पैक और लेबल किया गया है तो उसपर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा. अगर नमक की जगह पॉपकॉर्न में चीनी मिला है तो कारमेलाइज पॉपकॉर्न को चीनी कन्फेक्शनरी की तरह 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है.