बाइक और कार की हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट का रेट तय, अब देने होंगे इतने रुपये
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बाइक और कार की हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट का रेट तय, अब देने होंगे इतने रुपये

What is HSRP: वेबसाइट पर अलग-अलग प्रकार के वाहनों के लिए एचएसआरपी दर का भी ज‍िक्र क‍िया गया. (इन पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगी. टू-व्‍हीलर और थ्री-व्‍हीलर के लिए 200 मिमी गुणा 100 मिमी और 285 मिमी गुणा 45 मिमी साइज की एचएसआरपी की लागत 219.9 रुपये होगी. 

 

बाइक और कार की हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट का रेट तय, अब देने होंगे इतने रुपये

High Security Registration Plate: महाराष्ट्र में 1 अप्रैल, 2019 से पहले रज‍िस्‍टर्ड वाहनों में हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगाने के लिए वाहन मालिकों को 531 रुपये से 879 रुपये तक की कीमत अदा करनी होगी. महाराष्ट्र परिवहन विभाग की तरफ से यह जानकारी दी गई. परिवहन विभाग का पेमेंट ल‍िंक इसके ल‍िए एक्‍ट‍िव हो गया है. इस कीमत में नंबर प्लेट के स्‍नैप लॉक की लागत और जीएसटी (GST) भी शामिल है. ट्रैक्टर और बाइक एवं स्कूटर जैसे टू-व्‍हीलर के लिए एचएसआरपी (HSRP) लगाने की लागत 531 रुपये, ऑटो-रिक्शा जैसे तिपहिया वाहनों के लिए 590 रुपये और कार, बस, ट्रक, टैंकर, टेम्पो एवं ट्रेलर जैसे बड़े वाहनों के लिए 879 रुपये होगी.

एचएसआरपी दरों का ज‍िक्र क‍िया

अप्रैल, 2019 से पहले रज‍िस्‍टर्ड पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी वाले नंबर प्लेट लगाने के लिए राज्य परिवहन विभाग ने अपनी वेबसाइट और समर्पित वेबपेज पर ‘अपॉइंटमेंट’ की सुविधा उपलब्ध कराई है. वेबसाइट पर विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए एचएसआरपी दरों का भी उल्लेख किया गया है. इन पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी भी लगेगी. दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए 200 मिमी गुणा 100 मिमी और 285 मिमी गुणा 45 मिमी आकार की प्रत्येक एचएसआरपी प्लेट की लागत 219.9 रुपये होगी.

ये होगा साइज
चार या अधिक पहिया वाहनों के लिए 500 मिमी गुणा 120 मिमी और 340 मिमी गुणा 200 मिमी आकार की प्लेट की कीमत 342.41 रुपये होगी. सभी प्रकार के वाहनों के लिए स्नैप लॉक और तीसरे रज‍िस्‍ट्रेशन साइन की लागत, जीएसटी को छोड़कर, क्रमशः 10.18 रुपये और 50 रुपये होगी.

एचएसआरपी लगाने के लिए जीएसटी का हिस्सा दोपहिया और ट्रैक्टर के लिए 81 रुपये, तिपहिया वाहनों के लिए 90 रुपये और चार या अधिक पहिया वाहनों के लिए 134.10 रुपये होगा. एक अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत पुराने वाहनों में भी आगे और पीछे एचएसआरपी लगाई जाएगी और उनके विंडशील्ड पर भी पंजीकरण च‍िन्‍ह का स्टिकर लगाया जाएगा. (IANS) 

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