PPF Balance: सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) अपनी संप्रभु गारंटी और टैक्स बेनेफिट्स के कारण एक लोकप्रिय निश्चित आय निवेश है. हालांकि, पीपीएफ खाते में निवेश करने से पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि इसे नियंत्रित करने वाले नियम सख्त हैं और इनका पालन न करने पर पीपीएफ खाते को अनियमित कहा जा सकता है. दरअसल, एक निश्चित नियम का पालन नहीं किया गया है तो पीपीएफ खाता बंद किया जा सकता है, योगदान वापस किया जा सकता है और ब्याज भुगतान रोका जा सकता है. ऐसे में हम यहां आपको उन चार कारणों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके जरिए पीपीएफ खाते को बंद किया जा सकता है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

एक से अधिक पीपीएफ खाता खोलना 
पीपीएफ नियमों के अनुसार, आपको एक नाम से केवल एक ही खाते को खोलने की अनुमति है. इसके अलावा, यदि आपके पास किसी बैंक में पीपीएफ खाता है तो आप डाकघर में खाता नहीं खोल सकते हैं. साथ ही अगर डाकघर में पीपीएफ खाता खोला है तो बैंक में पीपीएफ खाता नहीं खोल सकते हैं. वहीं अपने नाबालिग बच्चे की ओर से पीपीएफ खाता खोलते समय, इसे पिता या माता में से किसी एक द्वारा खोला जाना चाहिए; माता-पिता दोनों एक ही नाबालिग के लिए अलग खाता नहीं खोल सकते. 


साल में 1.5 लाख रुपये का योगदान
एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये से अधिक का योगदान करने वाले को अपने पीपीएफ खाते में न्यूनतम राशि 500 रुपये का योगदान करना चाहिए. एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम अनुमत राशि 1.5 लाख रुपये है. 1.50 लाख रुपये में उसके स्वयं के खाते में और नाबालिग की ओर से खोले गए खाते में जमा राशि शामिल होगी. वित्त वर्ष के दौरान किए गए 1.5 लाख रुपये से अधिक के योगदान को अनियमित सदस्यता के रूप में माना जाएगा. अतिरिक्त राशि पर न तो ब्याज मिलेगा और न ही ये आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत टैक्स लाभ के लिए पात्र होगी. इसके अलावा 1.5 लाख रुपये से ज्यादा की योगदान राशि डाकघर के जरिए बिना किसी ब्याज के खाताधारक को वापस कर दी जाएगी.


ज्वॉइंट पीपीएफ खाता
आप ज्वॉइंट पीपीएफ खाता नहीं खोल सकते. यदि यह संयुक्त नाम से खोला गया है, तो डाकघर/बैंक इन अनियमित खातों को बंद कर सकता है.


कॉन्ट्रिब्यूशन के साथ खाते को बढ़ाना
पीपीएफ खाते को 15 साल की अवधि समाप्त होने के बाद अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है. लेकिन अगर कोई डाकघर को सूचित किए बिना विस्तार के दौरान निवेश जारी रखता है तो यह अनियमित हो सकता है. यदि आप खाते का विस्तार करना चाहते हैं और नई जमा राशि भी जारी रखना चाहते हैं, तो फॉर्म एच भरकर समाप्ति से एक वर्ष पहले डाकघर को लिखित रूप में सूचित करना होगा. यदि कोई इस फॉर्म को प्रस्तुत किए बिना जमा करना जारी रखते हैं, तो सभी नई जमाएं रद्द कर दी जाएंगी और खाता अनियमित माना जाएगा. साथ ही उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा. धारा 80 सी का लाभ 15 वर्ष की समाप्ति के बाद खाते को जारी रखने के विकल्प का उपयोग किए बिना पीपीएफ खाते में की गई जमा राशि पर उपलब्ध नहीं होगा.