PPF Account में इंवेस्टमेंट करते हैं तो इस काम को करना न भूलें, जरूरत के वक्त आएगा काम
PPF Scheme: अगर आप पीपीएफ अकाउंट में अपनी पत्नी का नाम जोड़ना चाहते हैं या फिर किसी अन्य परिवार के सदस्य का नाम जोड़ना चाहते हैं तो आपको आवश्यक फॉर्म भरकर, उस पर हस्ताक्षर करके और उस बैंक या डाकघर में जमा करके ऐसा कर सकते हैं, जहां आपका पीपीएफ खाता खोला गया है.
PPF Investment: इंवेस्टमेंट के कई सारे माध्यम मौजूद हैं. लोग इंवेस्टमेंट के जरिए अपनी दौलत को बढ़ा सकते हैं. वहीं देश में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के जरिए भी लोग इंवेस्टमेंट कर सकते हैं. पीपीएफ खाता केवल एक ही नाम से खोला जा सकता है, इसलिए खाता खोलते समय बैंक या डाकघर ने आपसे नॉमिनी का नाम मांगा होगा. हालांकि अगर पीपीएफ अकाउंट खुलवाते वक्त आपने खाते में नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ा था तो उसे बाद में भी अपडेट करवा सकते हैं. पीपीएफ खाते में अगर इंवेस्टमेंट करते हैं तो इस काम को करना काफी जरूरी है.
पीपीएफ अकाउंट
अगर आप पीपीएफ अकाउंट में अपनी पत्नी का नाम जोड़ना चाहते हैं या फिर किसी अन्य परिवार के सदस्य का नाम जोड़ना चाहते हैं तो आपको आवश्यक फॉर्म भरकर, उस पर हस्ताक्षर करके और उस बैंक या डाकघर में जमा करके ऐसा कर सकते हैं, जहां आपका पीपीएफ खाता खोला गया है. इस स्थिति में आपको बैंक या पोस्टऑफिस से संपर्क करना होगा.
पीपीएफ खाता
वहीं अगर खाते में कई नामांकित व्यक्ति हैं तो आपको किसे कितना हिस्सा देना है, इसकी जानकारी भी वहां दे सकते हैं ताकी खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में प्रत्येक नॉमिनी को वो राशि मिल सके. फॉर्म F उस बैंक या पोस्टऑफिस से हासिल किया जाना चाहिए, जहां शुरुआती चरण के रूप में पीपीएफ खाता खोला गया था. इस फॉर्म को सटीक जानकारी के साथ पूरा करें और संबंधित बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करें. फॉर्म जमा होने के बाद नॉमिनी में संशोधन किया जा सकता है.
पब्लिक प्रोविडेंट फंड
बता दें कि पीपीएफ योजना एक या अधिक व्यक्तियों को नॉमिनी बनाने की सुविधा प्रदान करती है. हालांकि, नाबालिग खाते के मामले में कोई नॉमिनी संभव नहीं है. वहीं अगर कोई नया नॉमिनी जुड़वा रहे हैं तो पिछले नॉमिनी में भी परिवर्तन हो सकता है.