Income Tax: लोगों को अपनी इनकम पर टैक्स भी देना होता है. हर साल लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है. वहीं टैक्सेबल इनकम होने के कारण लोगों को टैक्स भी चुकाना पड़ता है. हालांकि कई ऐसी स्कीम भी चल रही है, जिनके जरिए टैक्स बचाया भी जा सकता है. आज उन्हीं में से एक स्कीम के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जो टैक्स सेविंग में काम आ सकती है. आइए जानते हैं इसके बारे में...


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पीपीएफ स्कीम
हम जिस स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) है. केंद्र सरकार के जरिए ये स्कीम चलाई जा रही है. इस स्कीम में लोग हर साल कुछ अमाउंट इंवेस्ट कर सकते हैं. इंवेस्ट की गई अमाउंट पर लोगों को ब्याज हासिल होता है और साथ ही इंवेस्ट की गई अमाउंट पर हर साल टैक्स भी बचाया जा सकता है. इस स्कीम के तहत मिलने वाले ब्याद की समीक्षा हर तीन महीने में की जाती है. फिलहाल इस स्कीम के तहत 7.1 फीसदी का ब्याज दिया जा रहा है.


टैक्स बेनेफिट
पीपीएफ स्कीम में हर साल ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये का इंवेस्टमेंट किया जा सकता है. इसके साथ ही इस स्कीम का फायदा पुराने टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर दाखिल करने पर सेक्शन 80C में मिलता है. अगर कोई शख्स पुराने टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर दाखिल करता है तो पीपीएफ स्कीम के जरिए 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनेफिट 80C के तहत हासिल कर सकता है.


80C के तहत फायदा
वहीं पीपीएफ स्कीम की मैच्योरिटी 15 सालों की होती है. इस अकाउंट को चलाने वाले लोग हर वित्तीय वर्ष में पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये का इंवेस्टमेंट कर सकते हैं. जितना इंवेस्टमेंट एक वित्तीय वर्ष में लोग कर पाएंगे, उतना ही टैक्स बेनेफिट हर साल लोग 80C के तहत भी हासिल कर पाएंगे.


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