PPF Scheme: पीपीएफ खाते में पैसे डालने वाले हो जाएं सावधान! इस एक गलती से होने वाला है नुकसान
PPF Account: पीपीएफ स्कीम एक लॉन्ग टर्म सेविंग और इंवेस्टमेंट स्कीम है. इस स्कीम में अगर पैसा इंवेस्ट किया जाता है तो उसकी मैच्योरिटी 15 साल बाद होती है. 15 साल बाद ही इस स्कीम में पैसा ब्याज समेत मिलता है. हालांकि इन 15 साल में एक अहम बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए.
PPF Login: केंद्र सरकार की ओर से लोगों के फायदे के लिए कई स्कीम चलाई जा रही है. इन्हीं स्कीम में से एक स्कीम पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी शामिल है. पीपीएफ स्कीम के जरिए लोगों को लंबे समय तक निवेश करने का मौका मिलता है. साथ ही लोग इसमें चाहें तो हर महीने कुछ न कुछ राशि जमा कर सकते हैं. हालांकि अगर आप भी पीपीएफ स्कीम में पैसा निवेश करते हैं एक अहम बात का ध्यान रखना चाहिए, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है.
मैच्योरिटी और ब्याज
दरअसल, पीपीएफ स्कीम एक लॉन्ग टर्म सेविंग और इंवेस्टमेंट स्कीम है. इस स्कीम में अगर पैसा इंवेस्ट किया जाता है तो उसकी मैच्योरिटी 15 साल बाद होती है. 15 साल बाद ही इस स्कीम में पैसा ब्याज समेत मिलता है. हालांकि इन 15 साल में एक अहम बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए. वहीं फिलहाल इस स्कीम में लोगों को 7.1 फीसदी की दर से सालाना ब्याज दिया जा रहा है.
पीपीएफ अकाउंट
पीपीएफ स्कीम में जब भी निवेश किया जाता है तो एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपये इस स्कीम में निवेश करना काफी जरूरी होता है. वहीं ज्यादा से ज्यादा इस स्कीम में एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये जमा करवाए जा सकते हैं. ऐसे में अगर कोई शख्स किसी वित्त वर्ष में 500 रुपये की मिनिमम राशि भी इस स्कीम में जमा नहीं कर पाता है तो पीपीएफ अकाउंट डोरमेंट हो जाएगा.
मिनिमम इंवेस्टमेंट
इसके बाद उस निष्क्रिय अकाउंट को फिर से एक्विट करवाने की जरूरत होगी, जिसमें कुछ रुपये जुर्माने के तौर पर भी देने होंगे. इसके अलावा जिस वर्ष आपने 500 रुपये मिनिमम निवेश भी नहीं किए उस वर्ष मिलने वाले ब्याज को लेकर भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है. ऐसे में लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हर वित्त वर्ष पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम निवेश तो करना ही चाहिए ताकी पीपीएफ अकाउंट निष्क्रिय न हो जाए.
जरूर पढ़ें: