PPF Scheme: सरकार की ओर से कई स्कीम चलाई जा रही है. इन स्कीम में पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी शामिल है. पीपीएफ स्कीम के जरिए लंबे समय तक इंवेस्टमेंट किया जाता है. पीपीएफ सबसे लोकप्रिय छोटी बचत योजनाओं में से एक है, लेकिन कई निवेशकों को इसकी विशेषताओं के बारे में पता नहीं है. पीपीएफ स्कीम के जरिए लोगों को निश्चित ब्याज मिलता है, हालांकि ब्याज की हर तीन महीने में समीक्षा जरूर की जाती है. वहीं पीपीएफ स्कीम के जरिए टैक्स बेनेफिट भी हासिल किया जा सकता है.


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पीपीएफ स्कीम
पीपीएफ निवेश टैक्स छूट में शामिल है. सार्वजनिक भविष्य निधि पर अर्जित ब्याज और परिपक्वता राशि टैक्स फ्री है. पीपीएफ स्कीम के जरिए आपको न तो ब्याज पर टैक्स चुकाना होगा और न ही मैच्योरिटी राशि पर टैक्स चुकाना होगा, जबकि एफडी या अन्य निवेश विकल्पों से अर्जित ब्याज पूरी तरह से टैक्सेबल है. इसलिए अगर आप उच्चतम टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो पीपीएफ आपको टैक्स के बहुत सारे पैसे बचाने में मदद कर सकता है.


पीपीएफ इंवेस्टमेंट
पीपीएफ स्कीम में अगर आप पैसा इंवेस्ट कर रहे हैं तो आपको धारा 80C के तहत टैक्स लाभ मिलेगा. न केवल PPF निवेश पर अर्जित ब्याज टैक्स फ्री है, बल्कि PPF आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत अन्य कर लाभ भी प्रदान करता है. इस स्कीम के जरिए एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनेफिट हासिल किया जा सकता है.


पीपीएफ अकाउंट
उदाहरण के लिए अगर आप एक वित्तीय वर्ष में हर साल 1.5 लाख रुपये का इंवेस्टमेंट करते हैं तो आप आयकर कटौती का दावा कर सकते हैं. हालांकि पीपीएफ बहुत सारे फायदे के साथ आता है, इस योजना में 15 साल की लॉक-इन अवधि होती है जो प्रकृति में बहुत लंबी अवधि है. हालांकि, यह आपको 5 साल के बाद राशि निकालने की सुविधा देता है, लेकिन आपको PPF खाता खोलने की तारीख से ब्याज देना होगा.


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