RBI ने बैंकों और फाइनेंस कंपनियों की मनमानी को खत्म करते हुए क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों के अधिकार को बढ़ाने हुए उन्हें अपनी मर्जी से क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन चुनने का अधिकार दिया है. वहीं बिलिंग साइकिल का विकल्प भी अब ग्राहक खुद से चुन सकेंगे. रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को अधिकार देते हुए उन्हें अपनी मर्जी से कार्ड का विक्लप चुनने का विकल्प दिया है. 


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क्रेडिट कार्ड को लेकर ग्राहकों को राहत 


रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता के लिए निर्देश जारी किया है. इस निर्देश का सीधा लाभ ग्राहकों को मिलेगा. आरबीआई के नए नियम के मुताबिक ग्राहकों को मल्टीपल कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प मिलेगा. क्रेडिट कार्ड को लेकर यह नियम जल्द ही लागू कर दिया जाएगा. नए नियम के तहत कार्ड धारक अपनी मर्जी से किसी भी नेटवर्क जैसे वीजा, मास्टरकार्ड जैसे विकल्पों को अपनी मर्जी से चुन सकेंगे. कार्ड जारी करते समय बैंक और फाइनेंस कंपनियां ग्राहकों से कार्ड नेटवर्क के विकल्प पूछेगी. वहीं पुराने कार्ड धारकों को रिन्यू के वक्त कार्ड नेटवर्क चुनने का विक्लप मिलेगा. हालांकि बता दें कि ये आदेश 10 लाख से कम के एक्टिव कार्ड वाले क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं पर लागू नहीं होगा.  


बिलिंग साइकिल पर भी नया आदेश 


आरबीआई ने ग्राहकों को राहत देते हुए क्रेडिट कार्ड की बिलिंग से जुड़े नियम में बदलाव किया है. अब कार्ड धारक अपनी सुविधा के मुताबिक कार्ड की बिलिंग साइकिर को एक से अदिक बार बदल सकेंगे. पहले बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं केवल एक बार ही ऐसा करने की छूट देती थी, लेकिन आरबीआई ने इसकी लिमिट को खत्म कर दिया है. 


क्या करना होगा


इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा.आपका पिछला बकाया पूरा चुकता होना चाहिए. बिलिंग साइकिल में बदलाव के लिए आपको फोन या ईमेल के जरिए आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी के सामने रिक्वेस्ट डालनी होगी. आप मोबाइल ऐप की मदद से भी रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं. इस नियम से ग्राहक अपनी सुविधा और नकदी के हिसाब से बिल के भुगतान के लिए तारीख चुन सकेंगे. आप क्रेड कार्ड में इंटरेस्ट फ्री पीरियड को अधिकतम बढ़ा सकेंगे.