मुंबई: फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन पर भारतीय रिजर्व बैंक ने सफाई दी है. अन्य बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन पर भी आरबीआई की सफाई आई है. आरबीआई के नए सर्कुलर के मुताबिक एटीएम खराब, नो कैश तो ट्रांजैक्शन नहीं गिना जाएगा. गलत पिन डालना भी ट्रांजैक्शन में नहीं गिना जाएगा. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आरबीआई ने सर्कुलर में कहा, "हमारे संज्ञान में आया है कि एटीएम में करंसी न होने या टेक्निकल कारणों से फेल होने वाले ट्रांजेक्श्न को भी फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन में गिन लिया जाता है.' इस तरह से आरबीआई स्पष्ट किया है कि जो भी ट्रांजैक्शन तकनीकी कारणों, किसी कारण से बैंक द्वारा ट्रांजैक्शंस करने से मना करने, एटीएम में नकदी न होने, गलत पिन डालने को वैलिड एटीएम ट्रांजैक्शंस के रूप में नहीं गिना जाएगा. 
  
जिस बैंक का कार्ड उसी का एटीएम. बैलेंस जांचना फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में नहीं गिना आएगा. फंड ट्रांसफर, टैक्स पेमेंट, फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में नहीं. एटीएम से चेक बुक अर्ज़ी देना भी फ्री लिमिट में नहीं होगा.


क्या हैं एटीएम ट्रांजेक्शन के नियम: 
-अन्य बैंक के एटीएम में महीने में अधिकतम 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलते हैं. 6 बड़े शहरों में 3 ट्रांजेक्शन फ्री होंगे, अन्य 5 को जोड़कर. बैंक चाहें तो ग्राहकों को अपनी तरफ से छूट दे सकते हैं. फ्री लिमिट के बाद अधिकतम ट्रांजैक्शन चार्ज 20 रुपये.