RBI New Rule: र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) ने बैंकों को 'रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड' (Rupee Prepaid Forex Card) जारी करने की अनुमति देने का फैसला किया है. इस कदम से विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए भुगतान करने के विकल्प बढ़ेंगे. कार्ड का यूज एटीएम, पीओएस मशीन और विदेश में ऑनलाइन व्यापारियों के लिए किया जा सकेगा. इसके अलावा बैंक विदेश में रुपे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड जारी कर सकेंगे, जिसका इस्तेमाल भारत समेत अंतरराष्‍ट्रीय स्तर पर किया जा सकता है.


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अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ द्विपक्षीय व्यवस्था की


आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति जारी करते हुए यह बात कही. उन्होंने कहा, ‘ये उपाय व‍िश्‍वस्‍तर पर रुपे कार्ड की पहुंच और स्वीकृति को बढ़ाएंगे.’ यह फैसला भारत में बैंकों द्वारा जारी किए गए रुपे डेबिट और क्रेडिट कार्ड को मिली अंतरराष्‍ट्रीय स्वीकृति के मद्देनजर आया है. इसके लिए अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ द्विपक्षीय व्यवस्था की गई है.


हर महीने 9.8 करोड़ से ज्‍यादा के लेनदेन
उन्होंने यह भी कहा कि भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) एक ‘कभी भी, कहीं भी’ (Anytime,  Anywhere) पेमेंट प्‍लेटफॉर्म है, जो अगस्त, 2017 से चालू है. उन्होंने कहा, ‘इस समय बीबीपीएस (BBPS) से 20,500 से ज्‍यादा बिल जारी करने वाले जुड़े हैं, जो हर महीने 9.8 करोड़ से ज्‍यादा लेनदेन करते हैं. बीबीपीएस (BBPS) के दायरे को दिसंबर, 2022 में बढ़ाया गया था, ताकि भुगतान और संग्रह की सभी कैटेगरी को शामिल किया जा सके.’


ई-रूपी वाउचर जारी करने की अनुमति
उन्होंने कहा कि स‍िस्‍टम की एफ‍िश‍िएंसी बढ़ाने और ज्‍यादा से ज्‍यादा भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए बीबीपीएस (BBPS) में सदस्यता और लेनदेन क्राइटेर‍िया को सुव्यवस्थित किया जाएगा. ई-रुपी डिजिटल वाउचर के संबंध में दास ने कहा कि इसके दायरे और पहुंच को बढ़ाने का प्रस्ताव है. इसके तहत गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान साधन (PPI) जारी करने वालों को ई-रूपी वाउचर जारी करने की अनुमति दी जाएगी.


इसके अलावा व्यक्तियों की ओर से ई-रूपी वाउचर जारी करने के उपाय भी किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि ये उपाय ई-रूपी डिजिटल वाउचर के लाभ को उपयोगकर्ताओं के व्यापक समूह तक पहुंचाएगा.