Edelweiss ग्रुप की दो कंपनियों पर RBI का एक्शन, तुरंत बंद करना होगा ये काम
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया. आरबीआई ने ECL फाइनेंस और Edelweiss ARC पर प्रतिबंध लगा दिया.
RBI imposes restrictions on ECL Finance, Edelweiss ARC : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया. आरबीआई ने ECL फाइनेंस और Edelweiss ARC पर प्रतिबंध लगा दिया. RBI ने दोनों ही कंपनियों के बिजनेस पर तुरंत प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. ECL Finance Ltd (ECL) और Edelweiss Asset Reconstruction Company Ltd (EARCL) दोनों ही एडलवाइस ग्रुप की कंपनियां है. आरबीआई ने ईसीएल फाइनेंस और एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है.
आरबीआई ने ECL फाइनेंस पर होलसेल एक्सपोजर में स्ट्रक्चर्ड ट्रांजैक्शन करने पर रोक दिया है. यानी आरबीआई की पाबंदी के बाद ECL फाइनेंस सिर्फ अकाउंट्स की रिपेमेंट और बंद कर सकेगी. आरबीआई ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रीकंस्ट्रकशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 ( SARFAESI)और आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत ये एक्शन लिया है.
एडेलवाइस ग्रुप की दो कंपनियों पर ये प्रतिबंध
आरबीआई ने EDELWEISS ARC को फाइनेंशियल एसेट्स और सिक्योरिटी रिसीट्स के अधिग्रहण बंद करने का आदेश दिया है. नियमों को लेकर अनदेखी के बाद आरबीआई ने एडलवाइस ग्रुप की दोनों कंपनियों पर कार्रवाई की है. आरबीआई ने दोनों कंपनियों पर कई तरह के प्रतिबंघ लगाए. ईसीएल फाइनेंस लिमिटेड को अपने होलसेल कारोबार से किसी भी तरह के स्ट्रक्चर्ड ट्रांजैक्शन लेने पर रोक लगाने को कहा गया तो वहीं दूसरी कंपनी एडेलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को किसी भी तरह के फाइनेंशियल एसेट्स के अधिग्रहण से रोका गया है.
क्यों लिया आरबीआई ने एक्शन
नियामकीय जांच के दौरान मिली खामियों के बाद ये एक्शन लिया गया है. आरबीआई ने पाया कि EDELWEISS ग्रुप की कंपनियां आपसी सहमति से ऐसे ट्रांजेक्शन कर रही थी, जिससे ECL के दबाव वाले एक्सपोजर को एवरग्रीन किया जा सके. कंपनी के लोन बुक में गड़बड़ी पाई गई. आरबीआई ने जांच में पाया कि कंपनी सेंट्रल रिपॉजिटरी फॉर इंफोर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट सिस्टम को भी गलत जानकारी भेज रही है. वहीं केवाईसी गाइडलाइंस का भी सही से पालन नहीं किया जा रहा है. एडेलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड पर भी आरबीआई के कई सुपरवाइजरी प्रावधानों का उल्लंघन करने के चलते उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं.