RBI Penalty on BoM: रिजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) ने कहा कि उसने बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) पर अपने ग्राहक को जानिये (KYC) सहित अलग-अलग दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के चलते 1.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि उसने 8 अगस्त, 2024 के एक आदेश में बीओएम पर 1.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा भी आरबीआई ने दो एनबीएफसी पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की है.


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हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस पर 4.90 लाख का जुर्माना


बैंक ऑफ महाराष्‍ट्र पर यह जुर्माना ‘बैंक कर्ज वितरण के लिए लोन स‍िस्‍टम’, ‘बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे’ और ‘अपने ग्राहक को जानिये’ पर आरबीआई के कुछ दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के चलते लगाया गया. इसके अलावा रिजर्व बैंक ने हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड पर केवाईसी दिशानिर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर 4.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.


नियामकीय अनुपालन में कमी के चलते हुई कार्रवाई
आरबीआई की तरफ से जारी बयान के अनुसार, यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में कमी के चलते की गई है. इसका ग्राहकों के साथ किसी लेनदेन से संबंध नहीं है. आपको बता दें आरबीआई की तरफ से अलग-अलग बैंक और एनबीएफसी पर न‍ियामकीय अनुपालन में खाम‍ियों के चलते जुर्माना लगाया जाता है. इससे पहले र‍िजर्व बैंक पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के सबसे बड़े बैंक एसबीआई और प्राइवेट सेक्‍टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक पर भी जुर्माना लगा चुका है.


ग्राहकों पर क्‍या असर?
क‍िसी भी बैंक पर आरबीआई की तरफ से लगाए जाने वाले जुर्माने का ग्राहकों से कोई संबंध नहीं होता. यद‍ि क‍िसी बैंक पर जुर्माना लगता है तो उसके सभी खाताधारक अपने अकाउंट में जमा पैसा को न‍िकालने या खाते में पैसा जमा करने के ल‍िए पूरी तरह स्‍वतंत्र हैं. कोई भी बैंक इस तरह की पेनाल्‍टी लगने पर ग्राहकों से क‍िसी भी तरह का अत‍िर‍िक्‍त पैसा लेने का हकदार नहीं है.