RBI Penalty : RBI ने दो बैंकों पर ठोका 59 लाख का भारी जुर्माना, इनमें कहीं आपका खाता तो नहीं?
RBI Penalty : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से मुंबई और गाजियाबाद के दो बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया गया है. केंद्रीय बैंक की तरफ से यह जुर्माना नियमों का पालन करने में चूक के चलते लगाया गया है. इस कार्रवाई से बैंक की ग्राहकों से जुड़ी सर्विस पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा.
RBI Penalty : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से निर्देशों का पालन नहीं करने पर दो बैंकों पर भारी जुर्माना ठोका गया है. इनमें से एक बैंक मुंबई और दूसरा गाजियाबाद का है. मुंबई स्थित अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक (Abhyudaya Co-operative Bank) पर कई निर्देशों को लागू करने में चूक के चलते 58 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
क्यों लगाया गया जुर्माना
बैंक की तरफ से एनपीए (NPA) से जुड़े नियमों की भी अनदेखी की गई. इन सभी चीजों को देखने के बाद केंद्रीय बैंक की तरफ से अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना लगाया गया. दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ने अलग से जारी बयान में कहा कि गाजियाबाद स्थित नोएडा कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक (Noida Commercial Co operative Bank) पर भी 'बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949' के नियमों को नजरअंदाज करने पर एक लाख का का जुर्माना लगाया गया है.
ग्राहकों से जुड़ी सर्विस जारी रहेंगी
आरबीआई की तरफ से बताया गया कि दोनों बैंकों पर रेगुलेटरी नियमों में बरती गई ढिलाई के कारण जुर्माना लगाया गया है. इस कार्रवाई का बैंकिंग सर्विस से कोई संबंध नहीं है. ऐसे में बैंक की तरफ से ग्राहकों को दी जानी वाली सभी सुविधाएं जारी रहेंगी.
इससे पहले अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आरबीआई ने ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) पर 1.12 करोड़ का जुर्माना लगाया था. रिजर्व बैंक की तरफ से यह जुर्माना 'अपने ग्राहक को जानो' (KYC) और अन्य निर्देशों के पालन करने में चूक को लेकर लगाया गया था.